संजय गुप्ता, INDORE.कम्प्यूटर बाबा (computer baba) की गिरफ्तारी (arrested)को लेकर लगाई गई याचिका हाईकोर्ट (petition high court) ने खारिज (rejected) कर दी है। हालांकि कोर्ट ने यह कहा है कि याचिका में जो मुद्दे उठाए गए हैं, वो इस तरह के मुद्दे नहीं हैं कि उन पर हाई कोर्ट कोई फैसला ले। इसके लिए बाबा विचारण न्यायालय (trial court) में अपनी बात प्रस्तुत कर सकते हैं। बाबा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया था।
बाबा ने लगाए थे अवैध गिरफ्तारी के आरोप
जिला प्रशासन ने 8 नवंबर 2020 को कंप्यूटर बाबा के गोमटगिरी स्थित आश्रम (Ashram at Gomatgiri) पर कार्रवाई करते हुए आश्रम को जमींदोज (grounded)कर दिया था। कार्रवाई के दौरान शांति भंग होने की आशंका के चलते पुलिस ने बाबा और उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया था। बाबा को जेल भेज दिया गया। बाद में एसडीएम कोर्ट ने कंप्यूटर बाबा को पांच लाख रुपए की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत कहने की बात कही थी। बाबा के वकील बैंक गारंटी लेकर एसडीएम न्यायालय (SDM Court) पहुंचे लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। बाबा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया था।
जबरन जेल में रखने वाले अधिकारियों पर की जाए कार्रवाई-बाबा
बाबा की मांग कि थी कि उन्हें जबरन जेल में रखने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। इसके साथ जिला प्रशासन द्वारा आश्रम को जमींदोज करने की कार्रवाई की वजह से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई स्वरूप उन्हें मुआवजा दिलवाया जाए। इधर शासन की तरफ से कोर्ट में तर्क रखा गया कि कंप्यूटर बाबा के आश्रम के नाम किए गए अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया है। इसलिए मुआवजा नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था जो अब जारी हुआ है।