Jabalpur. गांधी मेडिकल कॉलेज में रेसिडेंट डॉक्टर की नियुक्ति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गांधी मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है। नोटिस में अदालत ने यह जवाब तलब किया है कि क्या सरकारी मेडिकल कॉलेज से पीजी करने वाले डॉक्टरों को ही नियुक्ति दी जाएगी। दरअसल इस याचिका को दायर करने वाली डॉ अंजना ने दावा किया है कि गांधी मेडिकल कॉलेज में साक्षात्कार के दौरान उनकी दावेदारी को यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेज से पीजी नहीं किया है।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव और गांधी मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर व डीन को नोटिस जारी किए हैं। मामले पर अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने अदालत में पक्ष रखा।