HC का आदेश- MP के पूर्व CM अर्जुन सिंह के साथ महापुरुषों की प्रतिमा हटाएं

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HC का आदेश- MP के पूर्व CM अर्जुन सिंह के साथ महापुरुषों की प्रतिमा हटाएं

जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने प्रदेश में चौराहों पर लगी मूर्तियों के संबंध में फैसला दिया है। इसके अनुसार भोपाल (Bhopal) के टीटी नगर में लगाई गई पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह (Former Chief Minister Arjun Singh) की प्रतिमा हटाई जाएगी। कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिए। इसके साथ ही इस मामले का पटाक्षेप हो गया है। कोर्ट ने राज्य शासन व नगर निगम (Municipal Corporation) भोपाल पर 30 हजार रुपए का जुर्माना (Fine) भी लगाया। जुर्माने की कुल राशि में से 20 हजार हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा होंगे, जबकि 10 हजार याचिकाकर्ता को दिए जाएंगे। ये राशि एक महीने के भीतर जमा करनी होगी।  कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में 18 जनवरी 2013 के बाद चौराहों पर लगी सभी मूर्तियां हटाई जाएंगी। ये फैसला भोपाल के टीटी नगर चौराहे पर लगी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा (Statue) के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।





सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर हुआ निर्णय: न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता भोपाल निवासी ग्रीष्म जैन की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा व लावण्य वर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थान व सड़कों पर प्रतिमाएं लगाने पर रोक लगा दी थी। 18 जनवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया था कि इस तरह की मनमानी प्रतिमाएं हटाई जाएं। इसके बावजूद भोपाल में मनमानी करते हुए नानक पेट्रोल पंप के पास टीटी नगर चौक पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाई गई। 





कोर्ट ने की गंभीर टिप्पणी: बहस के दौरान दलील दी गई कि सरकारी अधिकारियों विशेषकर नगर निगम भोपाल ने इस मामले में दो अलग-अलग जवाब देने की गलती की है। दिसंबर-2019 में जनहित याचिकाकर्ता को बदनाम करने की मंशा से मूर्ति को यातायात में बाधक नहीं बताया गया। जबकि जुलाई 2021 में सरकार बदलते ही मूर्ति को यातायात में बाधक बता दिया गया। हाई कोर्ट ने इस तर्क को सुनने के बाद टिप्पणी में साफ किया कि सरकारी अधिकारियों को कानून का पालन गंभीरता से करना चाहिए। जनहित याचिकाकर्ता को दुर्भावनापूर्वक परेशान करके कोर्ट को गुमराह करने का रवैया ठीक नहीं था।



 



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