SIDHI: जिला पंचायत सदस्य के 2 वार्डों के चुनाव परिणाम पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, असंतुष्ट प्रत्याशियों की याचिका पर सुनवाई

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Brijesh Pathak
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SIDHI: जिला पंचायत सदस्य के 2 वार्डों के चुनाव परिणाम पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, असंतुष्ट प्रत्याशियों की याचिका पर सुनवाई

SIDHI. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने जिला पंचायत सीधी के वार्ड क्रमांक-14 अमिलिया एवं वार्ड क्रमांक-17 कुबरी के चुनाव परिणामों पर रोक लगा दी है। इन वार्डों के लिये शुक्रवार को होने वाला सारणीकरण भी रूक जाएगा। हाईकोर्ट ने मतगणना से असंतुष्ट प्रत्याशियों की याचिका पर सुनवाई की दलीलें सुनने के पश्चात ये आदेश जारी किया है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को याचिकाकर्ता प्रत्याशियों द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की गई आपत्तियों के नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिये हैं।



वार्ड 14 में मतगणना मिली थी गड़बड़ियां



जिला पंचायत सीधी के वार्ड क्रमांक 14 अमिलिया के याचिकाकर्ता प्रत्याशी सीमा शर्मा, सविता सोनी, सरोज द्विवेदी, सुनीता साहू, आरती द्विवेदी, ऊषा गोपाल पटेल, सुनीता पाण्डेय, कमला द्विवेदी, श्यामकली पटेल द्वारा हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका क्र. 15232/2022 प्रस्तुत कर कहा गया था कि मतगणना के दौरान कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आई थी। जिसके चलते उनके द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष आवेदन देकर रि-पोलिंग की मांग की गई थी। जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया था। किन्तु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 15 जुलाई 22 को सारणीकरण के पश्चात चुनाव नतीजे घोषित कर दिये जायेंगे। जिस पर प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने कहा कि मप्र राज्य चुनाव आयोग द्वारा याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। मप्र राज्य चुनाव आयोग और उन्हें आश्वासन दिया कि वार्ड संख्या 14 निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचित उम्मीदवार के परिणाम की घोषणा जिला पंचायत सीधी में नहीं होगी तथा प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया जायेगा। याचिकाकर्ताओं को एक आदेश के माध्यम से श्री सेठ के इस कथन को न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा स्वीकार किया गया साथ ही कहा कि न्याय निर्णय के लिये कुछ भी नहीं बचा है। जब तक श्री सेठ के आश्वासन के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है।



वार्ड 17 के परिणाम की घोषणा पर रोक



इसी तरह जिला पंचायत सीधी के वार्ड क्रमांक 17 कुबरी की प्रत्याशी पूजा सिंह द्वारा याचिका क्रमांक 15565/2022 प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा भी मतगणना के दौरान कई विसंगतियों के सामने आने पर रि-पोल कराने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन देने की जानकारी देने के साथ ही जब तक इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग से निर्णय नहीं हो जाता सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम पर रोक लगाने की मांग की गई थी। न्यायाधीश एसए धर्माधिकारी के समक्ष प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने मप्र राज्य चुनाव आयोग की ओर से जानकारी दी की पुर्न मतदान के संबंध में याचिकाकर्ता की शिकायत पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। मप्र राज्य चुनाव आयोग और उन्होंने आश्वासन दिया कि वार्ड संख्या 17 जिला निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचित उम्मीदवार के परिणाम की घोषणा जिला पंचायत सीधी में नहीं होगी। याचिकाकर्ताओं को एक आदेश के माध्यम से श्री सेठ के इस कथन को स्वीकार किया गया। न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे में न्याय निर्णय लिये कुछ भी नहीं बचा है। जब तक चुनाव आयोग द्वारा इस पर निर्णय नहीं लिया जाता। दोनो मामलों में न्यायाधीश ने कहा है कि यदि कोई नई स्थिति निर्मित होती है तो याचिकाकर्ता फिर से न्यायालय में संपर्क कर सकते हैं।



नतीजों पर रोक लगने के लग रहे थे कयास



जिला पंचायत सीधी वार्ड क्र. 14 अमिलिया एवं वार्ड क्र. 17 कुबरी में मतगणना के दौरान जिस तरह की स्थिति निर्मित हुई थी और असंतुष्ट प्रत्याशियों द्वारा रिपोल कराने का आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दिये गये थे। साथ ही उनके हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत करने की जानकारी भी सामने आई थी। उसके चलते ये आरंभ से ही कयास लग रहे थे कि मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व से जारी कार्यक्रम के अनुसार 15 जुलाई को चुनाव नतीजों की घोषणा उक्त दोनो वार्डों के लिये रुक सकती है। इसी तरह की स्थिति अब निर्मित हो चुकी है। मामलों में राज्य निर्वाचन आयोग को ही अब निर्णय लेना है।


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