Jabalpur. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के 453 नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े फर्जीवाड़े के मामले में जानकारी पेश न करने के लिए मप्र नर्सिंग काउंसिल को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने काउंसिल को हिदायत देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को एक दिन के भीतर कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी स्टाफ से जुड़े समस्त डिजिटल डाटा उपलब्ध कराया जाए।
लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की ओर से दायर याचिका पर पिछली सुनवाई में नर्सिंग काउंसिल को यह आदेश दिया गया था कि 453 कॉलेजों के मान्यता संबंधी समस्त रिकॉर्ड याचिकाकर्ता को निरीक्षण करने दिए जाएं। जिस पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष बताया कि आदेश के बावजूद उसे उपरोक्त डाटा देने में आनाकानी की जा रही है। जिसके चलते कोर्ट ने काउंसिल को फटकारा। बाद में उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली के अनुरोध अदालत ने एक दिन की मोहलत प्रदान कर दी।