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Jabalpur. जबलपुर हाईकोर्ट ने आरटीआई के तहत प्रथम और द्वितीय अपील के बाद भी सूचना न दिए जाने के चलते मुख्य सूचना आयुक्त पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने सीआईसी को जुर्माना अदा करने के लिए 60 दिन की मोहलत देते हुए कहा है कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में याचिका स्वतः जीवित हो जाएगी।
जबलपुर स्टेट जीएसटी के कर्मचारी प्रदीप श्रीवास्तव ने अदालत में यह याचिका लगाई थी। जिसमें कहा गया था कि आवेदक वर्तमान में निलंबित है और इस अवधि में नरसिंहपुर में पदस्थ है। भोपाल की विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त भोपाल ने साल 2018 में उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया था। उसने आरटीआई के तहत अभियोजन स्वीकृति की कॉपी मांगी थी लेकिन मामला न्यायालय में विचाराधीन होने का हवाला देते हुए हर अपील में उसे सूचना देने से मना कर दिया गया।