OBC आरक्षण केस में जवाब नहीं देने पर MP सरकार पर जुर्माना, प्रमुख सचिव को नोटिस

author-image
rahulk kushwaha
एडिट
New Update
OBC आरक्षण केस में जवाब नहीं देने पर MP सरकार पर जुर्माना, प्रमुख सचिव को नोटिस

ओपी नेमा, जबलपुर. ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) मामले में मध्यप्रदेश सरकार (MP government) को हाईकोर्ट (High court) से झटका लगा है। केस में जवाब नहीं देने पर हाईकोर्ट ने सरकार पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। 8 मौके मिलने के बाद भी सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश नहीं किया। जुर्माने के अलावा हाईकोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग के प्रमुख सचिव को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।



8 मौके मिलने के बाद भी जवाब नहीं: हाईकोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने OBC एडवोकेट्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। OBC एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्तियों में ओबीसी आरक्षण की मांग की है। याचिका पर 8 मौके मिलने के बाद भी सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए हाईकोर्ट ने एक्शन लेते हुए जुर्माना लगा दिया।



प्रमुख सचिव को पेशी का नोटिस: हाईकोर्ट का कहना है कि जुर्माने की राशि केस के OIC को अपनी सैलरी से भरनी होगी। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग के प्रमुख सचिव को 18 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना होगा। मामले में दो हफ्ते बाद 18 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।


MP News मध्यप्रदेश न्यूज MP MP Government मध्यप्रदेश सरकार Jabalpur High Court हाईकोर्ट OBC RESERVATION ओबीसी आरक्षण notice Fine जुर्माना OBC Advocates Welfare Association OIC