Jabalpur. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों की जानकारी निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड न किए जाने के मामले में जवाब तलब कर लिया है। इस सिलसिले में राज्य शासन और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ के समक्ष मामला सुनवाई के आया था।
शिवानंद त्रिवेदी द्वारा लगाई गई जनहित याचिका में अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने अदालत में दलील दी कि नियमानुसार सभी प्रत्याशियों के घोषणा पत्र जिसके अंतर्गत संपत्ति का विवरण, आपराधिक इतिहास के सारपत्र को अपलोड किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के यूनियन ऑफ इंडिया विरूद्ध एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स के प्रकरण का उल्लेख भी किया गया। जिसके परिपालन में चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के घोषणा पत्र के सारपत्र की प्रति आधिकारिक वेबसाइट में अपलोड किए जाने की अधिसूचना 2016 में जारी की गई थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इस लापरवाही पर राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब पेश करने को कहा है।