JABALPUR. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित अन्य से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें शिक्षक भर्ती में चयनित ओबीसी उम्मीदवारों ने 13 फीसदी पद होल्ड करने को चुनौती दी है। मुख्य न्यायधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने जवाब पेश करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है।
ओबीसी उम्मीदवारों की याचिका में क्या है ?
ओबीसी उम्मीदवारों की याचिका में कहा गया है कि आरक्षण अधिनियम 1994 में 14 अगस्त 2019 को किए गए संशोधन ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस संशोधन पर हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार का स्टे आदेश जारी नहीं किया है।
शिक्षक भर्ती में ओबीसी का 13 फीसदी आरक्षण होल्ड
मध्यप्रदेश शासन की ओर से नियुक्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ने 11 जून 2021 को हाईकोर्ट में आवेदन पेश करके 13 फीसदी आरक्षण को होल्ड करने का निवेदन किया। हाईकोर्ट ने 13 जुलाई 2021 को राज्य शासन की सहमति से आदेश पारित करके शिक्षक भर्ती में ओबीसी के 13 फीसदी आरक्षण को होल्ड किया।