जबलपुर में जस्टिस विवेक अग्रवाल ने राज्य सरकार को दिए निर्देश, 3 महीने में ऑनलाइन गैंबलिंग रोकने के लिए कानून बनाएं

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Vishalakshi Panthi
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जबलपुर में जस्टिस विवेक अग्रवाल ने राज्य सरकार को दिए निर्देश, 3 महीने में ऑनलाइन गैंबलिंग रोकने के लिए कानून बनाएं

JABALPUR. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP Highcourt) ने ऑनलाइन गैंबलिंग रोकने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार (State Government) को निर्देश दिए हैं कि आने वाले 3 महीनों में ऑनलाइन गैंबलिंग रोकने के लिए वे कानून बनाएं।



सरकार इंतजार ना करे त्तकाल कानून बनाए



दरअसल, हाईकोर्ट ने ये निर्देश सिंगरौली के सनत कुमार की ऑनलाइन गैंबलिंग केस की सुनवाई में दिए। जस्टिस विवेक ने कहा कि ऑनलाइन गैंबलिंग के कारण देश के युवा आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। सरकार और इंतजार ना करे, तत्काल इस पर रोक लगाने की पहल करे। 



सनत कुमार आईपीएल और ऑनलाइन गैंबलिंग में 8.5 लाख रुपए किए बर्बाद



ऑनलाइन गैंबलिंग में करीब साढे़ 8 लाख रुपए गंवा चुके सिंगरौली के सनत कुमार की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। सनत कुमार पर आरोप है कि उसने अपने नाना के करीब 8 लाख 51 हजार रुपए अवैध रूप से बैंक से निकाल लिए। इसके बाद वह पैसे आईपीएल के सट्टे और ऑनलाइन गैंबलिंग में लगाकर बर्बाद कर दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।



सनत कुमार के खिलाफ धारा 420 के तहत केस जारी 



सनत कुमार के खिलाफ सिंगरौली थाने में धारा 420 के तहत केस फाइल किया गया था। मामले में उसे दिसंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया। जमानत पाने के लिए आरोपी की ओर से जमानत अर्जी भी दी गई। वहीं राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता जी. पी सिंह ने विधि और विधायी कार्य विभाग (Department of Law and Legislative Affairs) के प्रमुख सचिव (Principal Secretary) का शपथ पत्र कोर्ट में पेश किया।


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