उच्च शिक्षा विभाग ने बदला फैसला: MP में क्रिमिनल केस वाले छात्रों को भी एडमिशन मिलेगा

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उच्च शिक्षा विभाग ने बदला फैसला: MP में क्रिमिनल केस वाले छात्रों को भी एडमिशन मिलेगा

भोपाल. विरोध के बाद गुरूवार को मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश नियमों में बदलाव किया है। विभाग ने 15 जुलाई को प्रवेश नियमों का आदेश जारी किया था। जिसके तहत क्रिमिनल केस वाले छात्रों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन विरोध के बाद उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने इस आदेश को रद्द करने का ऐलान कर दिया।

नियम को हटाने के निर्देश- मंत्री

मोहन यादव ने बताया कि इस आदेश को वापस लिया गया है, लेकिन हकीकत में इसके निर्देश जारी नहीं किए गए थे। नियम में गुरुवार को बदलाव करते हुए विभागों को इस नियम को हटाने के निर्देश जारी कर दिए है। 

छात्रों ने किया था आदेश का विरोध

कॉलेजों में छात्र राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं। इस दौरान उनपर कई केस दर्ज होते हैं। स्टूडेंट्स ने छात्र राजनीति के खत्म होने का हवाला देकर इस आदेश का विरोध किया था। जिसके बाद सरकार ने इस आदेश को वापस ले लिया। छात्रों का तर्क था कि इस आदेश के बाद तो छात्र राजनीति खत्म हो जाएगी। प्रदेश सरकार के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री छात्र राजनीति से निकले नेता है। लेकिन फिर भी छात्र राजनीति को खत्म कर रहे हैं। 

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