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संजय गुप्ता, INDORE. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच (Indore Branch of Madhya Pradesh High Court) ने 16 जुलाई को कानून (Law) के साथ मानवीय रूप दिखाते हुए जेल में बंद एक आरोपी की जमानत मंजूर (bail approved) कर दी। आरोपी की शादी 17 जुलाई को होनी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आरोपी की खुद की शादी (Marriage) है और यह उसके जीवन का अहम पल है, इसे देखते हुए जमानत दी जा सकती है। आरोपी के वकील मनीष यादव (Manish Yadav) ने कहा कि हमने कोर्ट में बताया था कि देव सोने वाले हैं और पहले भी आरोपी की शादी मई में टल चुकी है, आरोपी पर लगे शराब तस्करी (liquor smuggling) के आरोप भी गलत है। इन सभी तर्कों को देखते हुए कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है।
यह है पूरा मामला
मार्च माह में आगर पुलिस ने चार लोगों को अवैध शराब के साथ पकड़ा था। इसमें नटवर गुर्जर, विनोद, रामबाबू को मौके पर से पकड़ा था। साथ ही वाहन मालिक को बाद में पकड़ा गया। आरोपी विनोद तभी से जेल में हैं। आरोपी की ओर एडवोकेट मनीष यादव और अदिती यादव ने तर्क रखते हुए कहा कि देव सोने वाले हैं, दोबारा शादी टली तो लड़की का भविष्य खराब होगा। सुनवाई के बाद प्रशासनिक न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार(वर्मा) की बेंच ने जमानत पर छोड़ने के आदेश जारी किए।