IRC की आपत्ति: यातायात समिति के अनुमोदन के बाद ही शहरों में लगेंगे स्पीड ब्रेकर

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Shivasheesh Tiwari
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IRC की आपत्ति: यातायात समिति के अनुमोदन के बाद ही शहरों में लगेंगे स्पीड ब्रेकर

Bhopal. मध्यप्रदेश में अब यातायात समिति (traffic committee) के अनुमोदन के बाद ही सड़कों पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाएंगे। इंडियन रोड कांग्रेस (Indian Road Congress) की आपत्ति के बाद पीडब्ल्यूडी (PWD) ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आईआरसी (IRC) की आपत्ति है कि उनकी गाइडलाइन के विपरित सड़कों पर ब्रेकर लगाए जा रहे हैं। 



आदेश



मापदंडों के विपरीत कार्य



पीडल्ब्यूडी ने इस पूरे मामले पर नगर निगम और यातायात पुलिस को पत्र भी लिखकर कहा है कि यातायात पुलिस द्वारा भोपाल शहर की सड़कों पर कुछ समय में लगाए गए स्पीडब्रेकर आईआरसी (इंडियन रोड कांग्रेस) के मापदंडों के विपरीत थे। इसलिए इन्हें विस्थापित करने का फैसला लेना पड़ा है, जो स्पीड ब्रेकर लगाए गए थे, वे सुरक्षित और सुगम यातायात के लिए उपयुक्त नहीं थे।



आईआरसी के मापदंडों के अनुसार बनवाएं स्पीड ब्रेकर



यह भी कहा है कि भविष्य में यदि स्पीड ब्रेकर लगाने हों तो जिला यातायात समिति से अनुमोदन कराने के बाद जिस विभाग की सड़क है, उसकी अनुमति लेकर आईआरसी के मापदंडों के अनुसार ही लगाए जाएं। इन स्पीड ब्रेकर के कारण दो पहिया वाहन चालकों के वाहन उछल जाते हैं और लहराने के कारण दुर्घटना का खतरा रहता है। साथ ही चार पहिया वाहन चालकों के लिए भी इनसे दिक्कत हो रही थी।


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