यदि आपका ओरिजनल ड्राइविंग लाइसेंस (driving license- DL) खो (lost) गया है या चोरी हो गया है तो अब आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। आप आसानी से लाइसेंस की डुप्लीकेट कॉपी (duplicate copy) हासिल कर सकते हैं। लाइसेंस का रिन्यूअल (Renewal) भी ऑनलाइन (Online) करा सकते हैं। इसके लिए आपको घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट (Transport Department) भोपाल समेत मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के कई जिलों में ये ऑनलाइन सुविधा शुरू कर रहा है।
MP के 30 जिलों में ऑनलाइन सुविधा: ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की इस सेवा का फायदा लेने के लिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं होगी। साथ ही बने हुई DL को सरेंडर भी ऑनलाइन किया जा सकेगा।
ऐसे ऑनलाइन करें आवेदन
- सबसे पहले वेबसाइट- sarthi.parivahan.gov.in को लॉगइन करें, इसके बाद अपना प्रदेश सेलेक्ट करें।
ऑथेंटिकेशन जरूरी
- इसके बाद आपको ऑथेंटिकेशन करना होगा। इसके लिए परमानेंट एड्रेस, ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर, जिला, तहसील आदि की डिटेल्स लिखना होंगी। ऑथेंटिकेशन के लिए ई-केवाइसी और नॉन ई-केवाइसी का ऑप्शन दिखेगा।
रिन्यूअल और डुप्लीकेट फीस: ई-केवाइसी सर्विस लेने वालों के आधार कार्ड में लिखे नाम को मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ को डीएल डेटा से मैच किया जाएगा। मैच हो जाने पर प्रोसेस आगे बढ़ेगी। रिन्यूअल करवाना है तो आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। 40 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए मेडिकल जरूरी है। इसके बाद पेमेंट ऑप्शन आएगा। रिन्यूअल करवाने पर हर कैटेगरी के वाहन की फीस 474 रुपए होगी। डुप्लीकेट डीएल के लिए 520 रुपए लगेंगे।