ऐसे सेक्स करोगे, तो सजा मिलेगी; इंदौर की कोर्ट ने सुनाया ये फैसला, बन गया मिसाल

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ऐसे सेक्स करोगे, तो सजा मिलेगी; इंदौर की कोर्ट ने सुनाया ये फैसला, बन गया मिसाल

इंदौर. जिला अदालत (District Court) ने अहम फैसला सुनाते हुए यौन हिंसा (Sexual Violence) करने वाले पति से पत्नी को सुरक्षा दिलाई है। अदालत ने पति को एक लाख रुपए की क्षतिपूर्ति (compensation) राशि भी देने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि पति की प्रताड़ना (Torture) से पत्नी ने पांच महीने में बच्चे को जन्म दिया और एक ही दिन में बच्चे की मौत हो गई। पत्नी का आरोप है कि बच्चे की मौत के बाद भी पति ने यौन शोषण किया।



मासूम की हुई मौत: पीड़ित हीरा नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। उसकी शादी मार्च 2019 में गोवा निवासी राहुल बिजवे से हुई थी। वकील का कहना है कि शादी के बाद से ही पति प्रताड़ित करता था। गलत तरीके से यौन संबंध बनाने से पीड़ित गर्भवती हो गई। उसके बाद भी पति, पत्नी का लगातार यौन शोषण करता रहा। 5 माह की गर्भवती पत्नी को पति ने मायके इंदौर भेज दिया। यौन शोषण के चलते पीड़ित ने पांच महीने में प्रीमैच्योर बच्चे को जन्म दिया। जन्म के चार घंटे में मासूम की मौत हो गई।



कोर्ट ने पति को दिया ये आदेश: पत्नी ने वकील के माध्यम से प्रताड़ना का मामला जिला अदालत में दायर किया। पत्नी ने पति की प्रताड़ना के सबूत पेश किए। जांच का जिम्मा अदालत ने महिला बाल विकास अधिकारी को सौंपा था। महिला बाल विकास अधिकारी की जांच में आरोप सही पाए गए। अदालत ने संज्ञान लेते हुए आरोपी पति को आदेश दिया कि पत्नी को एक लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दी जाए।


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