Jabalpur. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम जबलपुर को निर्देश देते हुए कहा है कि गेंट्रीस् पर लगाए गए अवैध होर्डिंग्स, फ्लैक्स और विज्ञापन की शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाए। जस्टिस शील लागू और जस्टिस एम एस भट्टी की खंडपीठ ने 4 बिंदु के कड़े निर्देश जारी किए हैं।
कोर्ट ने कहा कि विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों को आवंटित गेंट्री या अन्य आरक्षित स्थानों पर कोई अनाधिकृत विज्ञापन लगाता है तो संबंधित थाने में प्रकरण दर्ज करवाया जा सकता है। नगर निगम मामले की विवेचना कर ननि एक्ट की धारा 173 के अंतर्गत उचित कार्रवाई करेगा। ऐसा न होने पर एसपी के संज्ञान में मामला लाया जाए और वे कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
आउटडोर एडवरटाइजर्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि एसोसिएशन की सदस्य एजेंसियों ने नगर निगम से विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए होर्डिंग्स, गेंट्री के अनुबंध किए हैं। इन पर राजनैतिक व अन्य विज्ञापन अनाधिकृत रूप से चस्पा कर दिए जाते हैं ।अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। जिस पर कोर्ट ने सख्त आदेश पारित करते हुए नगर निगम और कलेक्टर को इस संबंध में की गई कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। आदेश का पालन न होने पर याचिका पर स्वतः संज्ञान लेने की बात भी अदालत ने कही है।