भोपाल. महिला लेक्चरर पर एसिड फेंकने वाले आरोपियों को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। न्यायालय ने आरोपियों पर तीन-तीन लाख रुपए का फाइन भी लगाया है। 6 लाख की ये राशि पीड़िता को दी जाएगी। एसिड के इस केस में मुख्य आरोपी पीड़ित युवती का जीजा है। आरोपी पीड़िता से एकतरफा प्रेम करता था। जब आरोपी ने पीड़िता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव दिया तो उसने विवाह करने से इनकार कर दिया। बस इसी बात पर आरोपी ने दोस्त के साथ मिलकर एसिड फेंका। पुलिस ने आरोपियों को डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया था। इस केस ने उस समय काफी तूल पकड़ा था और सीएम पीड़िता से मिलने पहुंचे थे।
ये है पूरा मामला: भोपाल के ई-4 अरेरा कॉलानी में 18 जून 2016 को अज्ञात बाइक सवारों ने पीड़िता पर एसिड का हमला किया था। पीड़िता उस समय निजी पॉलीटेक्निक कॉलेज में पढ़ाने जा रही थी। पीड़िता की उम्र उस समय 24 वर्ष थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पीड़िता के मोबाइल से त्रिलोक चंद नामदेव नंबर मिला था। जांच पड़ताल करने पर पुलिस को त्रिलोक चंद पर शक हुआ। आरोपी त्रिलोक चंद डोंगरगढ़ गांव का रहने वाला है। वह पीड़िता का रिश्ते में जीजा लगता है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए डोंगरगढ़ पहुंची। वह भोपाल से जैसे ही घर पहुंचा। पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी से जब पूछताछ तो उसने बताया कि वह साली से प्यार करता है। उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वह इनकार कर रही थी। इसलिए उसने दोस्त शुभम तिवारी (21) के साथ मिलकर उस पर बैटरी में उपयोग होने वाला एसिड फेंक दिया।
ऐसे किया था हमला: आरोपी जीजा शादी से इनकार करने पर साली से इतना नाराज हुआ कि वह अपने गांव डोंगरगढ़ से अपने साथी के साथ बाइक से भोपाल पहुंचा। जब साली कॉलेज में पढ़ाने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में उसे रोककर एसिड फेंक दिया। इस हमले से पीड़िता बुरी तरह से झुलस गई थी। पुलिस से बचने के लिए आरोपी बाइक से इटारसी पहुंचे और ट्रेन में बाइक बुक करके डोंगरगढ़ रवाना हो गए। त्रिलोक दो बच्चों का पिता है।