विदिशा : नगरीय निकाय में 39 वार्डों में से 11 वार्ड OBC के लिए आरक्षित

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The Sootr CG
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विदिशा : नगरीय निकाय में 39 वार्डों में से 11 वार्ड OBC के लिए आरक्षित

अविनाश नामदेव, Vidisha. सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण के निर्देश के बाद विदिशा के नगरीय निकाय क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर उमाशंकर भार्गव सहित निर्वाचन विभाग से जुड़े तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में ये आरक्षण प्रक्रिया कराई गई। विदिशा नगर पालिका के अलावा गंजबासौदा नगर पालिका और सिरोंज नगर पालिका में भी ओबीसी आरक्षण किया गया।



39 वार्डों में से 11 वार्ड OBC के लिए आरक्षित



विदिशा नगर पालिका के 39 वार्डों में से 11 वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। आरक्षण की प्रक्रिया के दौरान पूर्व पार्षद डालचंद ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कितने फीसदी आरक्षण किया गया है। जिले में और निकाय क्षेत्र में कितने फीसदी ओबीसी वर्ग है और उसके आधार पर कितना आरक्षण दिया गया है। ये जानकारी अधिकारियों ने नहीं दी।



आबादी के हिसाब से आरक्षण



निकायवार आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। बता दें कि OBC, SC, ST मिलाकर आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होगा। विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर दिए गए निर्देश में कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की कार्यवाही की जानी है। यदि किसी निकाय में एससी और एसटी का आरक्षण मिलाकर 50 फीसदी से कम है तो ओबीसी का आरक्षण उस निकाय की ओबीसी की आबादी से अधिक नहीं होगा। इसके साथ ही किसी भी निकाय में ओबीसी का आरक्षण 35 प्रतिशत से ज्यादा नहीं किया जाएगा।

 


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