Indore. इंदौर का रणजीत हनुमान मंदिर (Ranjit Hanuman Mandir) शहर का सबसे प्राचीन मंदिर है। रणजीत हनुमान मंदिर के प्रबंधन (Temple Management) को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। यह नोटिस साल 2017-18 के दौरान भक्तों से मिले दान से जुड़ा है। यह नोटिस सवा करोड़ रुपए की राशि को बैंक में जमा कराने के कारण मिला है। एक निजी बैंक में खुले खाते में मंदिर प्रबंधन ने यह राशि जमा कराई थी।
मंदिर प्रबंधन पर लगे गंभीर आरोप
इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की धारा 148 के तहत मिले नोटिस में कहा गया है कि क्यों न इस राशि को आपकी आय मानकर टैक्स लिया जाए। इसके पहले नोटबंदी के समय भी आयकर विभाग (Income Tax Department) ने मंदिर प्रबंधन को करीब तीन करोड़ की राशि जमा होने के चलते दो करोड़ से ज्यादा का नोटिस जारी किया था। इस मामले में अभी भी कमिश्नर आईटी (Commissioner IT) के पास मंदिर प्रबंधन की अपील लंबित है। इसके बाद मंदिर प्रबंधन ने साल 2019-20 के दौरान चेरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट (Charitable Public Trust) के रूप में रजिस्ट्रेशन करा लिया था। अब मंदिर को मिलने वाले दान पर आयकर की छूट रहेगी। दानदाता को भी टैक्स पर छूट मिलेगी। लेकिन इसके पहले की जमा राशि विवादों में हैं।
ट्रस्ट ने दिया लिखित जवाब
मंदिर प्रबंधन की ओर से इस मामले में विभाग को लिखित जवाब दे दिया गया है। जवाब में कहा गया है कि मंदिर सरकारी है और तीन हेक्टेयर शासकीय जमीन पर बना हुआ है। प्रबंधन भी कलेक्टर के पास है, जो एसडीएम द्वारा संभाला जाता है। पुजारियों को वेतन दिया जाता है। मंदिर को मिलने वाली दान राशि बैंक में जमा होती है और अब इसका चेरिटेबल ट्रस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन भी हो गया है।