इंदौर. आठ साल की मासूम (innocent girl) से उसी के नाना ने दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी थी। अपनी नातिन के साथ दुष्कर्म (rape) कर रिश्तों को कलंकित करने वाले आरोपी नाना को कोर्ट ने दस साल के कठोर कारावास की सजा दी है। घटना 5 साल पुरानी है। दस हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया है। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि 8 मार्च 2017 को बच्ची की मां उसे नाना के पास छोड़ गई थी।
ये है पूरा मामला : बच्ची की मां ने संयोगितागंज थाने में इसकी रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस को बताया था कि 7 मार्च 2017 को वह पति और आठ साल की बच्ची के साथ अपनी बहन के घर कार्यक्रम में गई थी। रात को बच्ची को बहन के घर छोड़कर अपने घर आ गई थी। 9 मार्च को वह बच्ची को लेने बहन के घर गई थी। बच्ची ने उसे बताया था कि 8 मार्च को सुबह वह कॉलोनी में बच्चों के साथ खेल रही थी। उसी समय नाना आया और घर चलने को कहा। उसके साथ घर चली गई। वहां नाना ने जमीन पर लेटाकर उसके साथ गलत काम किया।
जान से मारने की धमकी दी थी : बच्ची के चिल्लाने पर नाना ने मुंह दबाया और कहा कि किसी को बताया तो छत से फेंक दूंगा। बच्ची की फ्रॉक पर खून लगा देख पुलिस थाने गई और रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने आरोपी नाना के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्ययाधीश नीलम शुक्ला ने फैसला सुनाया। इसमें आरोपी नाना को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दस हजार रुपये अर्थदंड दिया।