आरटीआई में नहीं दी जानकारी, WRD के 5 अफसरों पर 1 लाख का जुर्माना

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आरटीआई में नहीं दी जानकारी, WRD के 5 अफसरों पर 1 लाख का जुर्माना

द सूत्र, भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने एक ही प्रकरण में जल संसाधन विभाग (Water Resources Department) यानी डब्ल्यूआरडी (WRD) के 5 अधिकारियों के ऊपर 1 लाख 2 हजार 250 रूपए का जुर्माना किया है। ये सभी अधिकारी सूचना का अधिकार यानी आरटीआई (RTI) आवेदन के समय सतना (Satna) में पदस्थ थे। इन अधिकारियों ने आरटीआई आवेदक विजयप्रसाद गौतम (Vijayprasad Gautam) को 4 साल में भी विभाग की गाड़ियों के भुगतान और लॉग बुक की जानकारी नहीं दी थी। प्रकरण की सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने पाया कि वांछित जानकारी 30 दिन में उपलब्ध होनी थी, पर पर कानून की अवहेलना करते हुए उक्त जानकारी 4 साल बाद भी आरटीआई आवेदक विजय प्रसाद गौतम को उपलब्ध नहीं कराई गई।



इन पर लगा जुर्माना: राहुल सिंह द्वारा उक्त जानकारी को 10 दिन के भीतर आवेदक को उपलब्ध कराने के लिए आदेशित किया है। साथ ही जल संसाधन विभाग के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री सतना वर्तमान पोस्टिंग उमरिया आरडी अहिरवार, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी सतना वर्तमान बैकुंठपुर सहज श्रीवास्तव, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी सतना वर्तमान रीवा मनोज तिवारी, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी सतना वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी क्वालिटी कंट्रोल जबलपुर जेएस मरावी पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया। वहीं अरुण चौहान तत्कालीन कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सतना वर्तमान में कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग मंदसौर 2250 का जुर्माना लगाया है।



कार्यपालन यंत्री के पास पहले से थी जानकारी, फिर भी नहीं दी: विजय प्रसाद गौतम ने आरटीआई का आवेदन 27 फरवरी 2018 को किया था। जिसके बाद कार्यपालन यंत्री ने चार अनुविभागीय अधिकारियों को जानकारी देने के लिए लिखा था। वहीं इस मामले का रोचक पहलू यह रहा कि सभी अनुविभागीय अधिकारियों ने आयोग के समक्ष कार्यपालन यंत्री की शिकायत की। उनका कहना था कि गाड़ियों के बिलों का भुगतान का अप्रूवल कार्यपालन यंत्री ही देते हैं, इसलिए मांगी गई जानकारी कार्यपालन यंत्री के पास पहले से ही मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद उनको जानकारी फिर से उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। एक अनुविभागीय अधिकारी अभिनव सिंह ने जानकारी को लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध कराया था, पर लोक सूचना अधिकारी ने उक्त जानकारी को आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया।


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