Jabalpur. सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी द्वारा निवेशकों का समय सीमा में पैसा न लौटाने के प्रकरण में कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी ने जबलपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति सहारा की कुर्की योग्य संपत्ति की जानकारी एकत्रित करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने कहा है इसके लिए अपर कलेक्टर शहर प्राधिकृत अधिकारी रहेंगे। आदेश में एसपी को निर्देशित किया गया है कि कुर्की कार्रवाई के लिए वित्तीय स्थापना सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड की जिले की सीमा के अंदर स्थित संपत्ति की सूचनाएं अपर कलेक्टर शहर को उपलब्ध कराई जाएं। जिससे मप्र निवेशकों के हितों का संरक्षण किया जा सके और कुर्की के अंतरित आदेश की कार्रवाई पूर्ण की जा सकें।
डीएम न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि जिला संस्थागत वित्त अधिकारी अनावेदक वित्तीय स्थापना की संपत्तियों की कुर्की के लिए प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुनवाई एवं साक्षियों की परीक्षा के लिए विधिवत प्रकरण तैयार कर अपर कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं। इसकी जानकारी प्रबंध निदेशक सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड रसल चौक को भेजी जाए। माना जा रहा है कि संपत्ति की कुर्की के बाद उससे प्राप्त राशि से निवेशकों को राहत दी जाएगी।