संजय गुप्ता,Indore. जमीन (land),प्लाट खरीदी (plot purchased) पर जीएसटी (GST) लगेगा या नहीं,इसे लेकर जीएसटी लागू होने के बाद से ही लगातार विवाद चल रहा है। अलग-अलग ट्रिब्यूनल द्वारा अलग फैसले देने में इस पर और असमंजस छाया हुआ था। अब से लेकर केंद्रीय वित्त विभाग (central finance department)ने ही स्पष्टीकरण (the explanation)जारी कर दिया। इसमें जीएसटी के नियम का हवाला देते हुए साफ कहा गया है कि जमीन ना तो गुड्स के दायरे में आती है और ना ही सर्विस के दायरे में। इसलिए यह जीएसटी (गुड्स एडं सर्विस टैक्स) के दायरे में नहीं आती है।
डेवलप्ड प्लाट भी GST के दायरे में नहीं आते
इसी नियम के तहत अगर किसी जमीन को लेवलिंग (Leveling),ड्रेनेज (Drainage),सीवरेज लाइन (Sewerage Line)डालकर डेवलप्ड कर भी बेचा जाता है तो भी डेवलप्ड जमीन गुड्स और सर्विस के दायरे में नहीं आती है। इसलिए डेवलप्ड प्लाट भी जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। क्रेडाई के पदाधिकारी संदीप श्रीवास्तव और पूर्व चेयरमैन लीलधार महेशवरी ने कहा कि इसके लिए हम लंबे समय से स्पष्टीकरण की मांग कर रहे थे, इससे अब ग्राहक और बिल्डर दोनों के बीच का असमंजस खत्म हो गया है और रियल सेक्टर पर इसका पॉजीटिव असर होगा।