INDORE : बड़ा लेनदेन किया, कार या प्रॉपर्टी खरीदी तो इनकम टैक्स पोर्टल पर दिखेगा, इसे मैच करके ही भरें रिटर्न; नहीं तो आएगा नोटिस

author-image
The Sootr CG
एडिट
New Update
INDORE : बड़ा लेनदेन किया, कार या प्रॉपर्टी खरीदी तो इनकम टैक्स पोर्टल पर दिखेगा, इसे मैच करके ही भरें रिटर्न; नहीं तो आएगा नोटिस

संजय गुप्ता, INDORE. फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न बिना पेनल्टी के भरने के लिए 31 जुलाई की रात 12 बजे तक का समय करदाताओं के पास है। इसके बाद रिटर्न भरने पर 5 लाख तक की आय वालों पर 1 हजार रुपए और इससे ज्यादा सालाना आय वालों पर 5 हजार की पेनल्टी लगेगी। रिटर्न भी पेनल्टी के साथ अधिकतम 31 दिसंबर तक ही भर सकते हैं, अब विभाग ने मार्च तक रिटर्न भरने की समय सीमा खत्म कर दी है।



आयकर के पास सारी जानकारी, क्रॉस चेक करके भरें



CA अभय शर्मा ने बताया कि अब आयकर विभाग के पास विविध स्तर से आने वाली जानकारी के चलते करदाता के सभी बड़े लेनदेन की विस्तृत जानकारी होती है। शेयर बाजार में कहां निवेश है, कितना मुनाफा कमाया, प्रॉपर्टी, कार से लेकर ज्वेलरी तक क्या खरीदा, कितना ब्याज मिला, क्या एफडी की, बैंक में कितना जमा किया कितना निकाला आदि। ये सभी करदाता के इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन पर आयकर विभाग पहले ही डिस्प्ले कर देता है। करदाता को चाहिए कि ये सभी जानकारी को देखते हुए क्रॉस चेक करके ही अपना रिटर्न फाइल करवाएं। इसके बाद में विभाग से रिटर्न स्क्रूटनी में जाने या नोटिस आने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है।



विभाग के पास रहती है विदेश यात्रा तक की जानकारी



जीएसटी सर्वर, बैंक सर्वर के साथ ही जहां भी पैन कार्ड देय होता है, उन सभी से आयकर का सर्वर लिंक है। इसके चलते इनकम टैक्स विभाग के पास सभी जानकारी लगातार आती हैं जो करदाता के खाते से लिंक रहती हैं। ऐसे में करदाता को सभी जानकारी क्रॉस चेक करके ही रिटर्न भरना चाहिए। सभी जानकारी सही होने पर रिफंड भी तत्काल जारी होता है।



रिटर्न लंबित लेकिन एसोसिएशन नहीं करेगा तारीख बढ़ाने की मांग



इंदौर के CA एसोसिएशन इंदौर ने साफ कर दिया है कि भले ही कई लोगों के रिटर्न लंबित है लेकिन वो अपने स्तर पर रिटर्न तारीख बढ़ाने की मांग नहीं करेगा। एसोसिएशन अध्यक्ष आनंद जैन ने कहा कि ये संस्थान, करदाताओं की जिम्मेदारी है, उनके द्वारा ही मांग किया जाना उचित रहता है। वैसे भी इस बार विभाग ने अप्रैल में ही सारे फॉर्म अपलोड कर दिए, पोर्टल भी सही चल रहा है तो ऐसे में रिटर्न भरने में देरी नहीं होनी चाहिए।


MP News इंदौर Indore इनकम टैक्स रिटर्न ITR Income Tax Return ITR Last Date आईटीआर Income tax portal notice नोटिस मध्यप्रदेश की खबरें taxpayer big transaction 31 july करदाता इनकम टैक्स पोर्टल बड़ा लेनदेन आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई