GWALIOR. त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के दौरान लोक शांति और व्यवस्था बनाए रखने तथा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु शस्त्र लायसेंस निलंबित कर लायसेंसधारियों को अपने शस्त्र संबंधित थानों में जमा करने के आदेश पारित किए गए थे। आगामी त्यौहारों एवं स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर उक्त आदेश की अवधि 16 अगस्त तक बढ़ाई गई थी। अपर जिला मजिस्ट्रेट इच्छित गढ़पाले ने आदेश जारी कर निलंबित समस्त आर्म्स लायसेंसियों के आर्म्स लायसेंस तत्काल बहाल करने के आदेश जारी किए हैं।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में पुलिस अधीक्षक से कहा है कि समस्त लायसेंसधारियों के लायसेंस जो थानों में जमा हैं उन्हें विधिवत वापस करने की कार्रवाई की जाए। ऐसे लायसेंस जिसके आर्म्स लायसेंस किसी अपराध के पंजीयन होने अथवा अन्य कारणों से पृथक-पृथक आदेशों से निलंबित किए गए हैं वह पूर्ववत निलंबित रहेंगे।
थानों में जमा हैं 30 हजार हथियार
पंचायत और स्थानीय निकायों के मद्देनजर आचार संहिता लागू होते ही सभी शस्त्र लाइसेंस कलेक्टर ने रद्द कर दिए थे और सभी शस्त्र नजदीकी थानों में जमा कराए गए थे । तब से लगभग तीस हजार बंदूक और पिस्टल और रिवाल्वर आदि थानों में कैद पड़े है । शहर में मुरार,बहोड़ापुर,गोला का मंदिर और जिले के डबरा थानों की तो हालत ये कि इनमे ज्यादातर जगह हथियारों के ढेर से ही भर गई है । इससे थानों के कामकाज भी प्रभावित हो रहा है । अब इनकी वापिसी के आदेश से जहां शस्त्र लाइसेंसी खुश हैं वहीं पुलिस भी राहत की सांस ले रही है क्योंकि उसे इनकी सुरक्षा की चिंता भी सताती रहती थी।