JABALPUR:रेत उत्खनन रोक रहे एएसआई की नृशंस हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 23 साल पुराना मामला

author-image
Rajeev Upadhyay
एडिट
New Update
JABALPUR:रेत उत्खनन रोक रहे एएसआई की नृशंस हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 23 साल पुराना मामला

Jabalpur. जबलपुर जिला अदालत ने 23 साल पहले हुए एएसआई माधव सिंह रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी शिब्बू उर्फ सुभाष पटेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे एसआर सोनम की कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साल 1999 में बेलखेड़ा के पास कुसली छरौआ रेतघाट पर गोली और बम मारकर एएसआई की हत्या कर दी गई थी। 





अभियोजन की ओर से एजीपी जीत सिंह पटेल ने अदालत को बताया कि 23 अप्रैल 1999 को बेलखेड़ा थाना में पदस्थ एएसआई माधवसिंह रघुवंशी अपने अधिकारी एसआई कौशल सिंह के साथ चोरी की वारदात की विवेचना करने जा रहे थे। कुसली छरौआघाट के पास रास्ता खराब होने की वजह से एसआई कौशल सिंह बीच में ही उतर गए। एएसआई माधव सिंह अकेले आगे गए। थोड़ी देर बाद कौशल सिंह ने आरक्षक राजेंद्र व सैनिक कमल पटेल को एएसआई माधवसिंह को देखने के लिए भेजा। दोनों ने आकर बताया कि एएसआई रेतघाट पर खून से लथपथ पड़े हैं। माधव सिंह ने मृत्युपूर्व बयान में बताया था कि गोलू, वैभव, गुलाब और शिब्बू ने उन पर गोली चलाई व बम पटका। इस मामले में आरोपी शिब्बू व अन्य के खिलाफ अदालत में प्रकरण पेश किया गया था। 





अभियोजन अधिकारी ने बताया कि आरोपी शिब्बू की ओर से अदालत में मानसिक अस्वस्थता होने की बात कही गई। इस पर कोर्ट ने उसका केस अन्य आरोपियों से अलग कर दिया था। बाद में मेडिकल परीक्षण में यह साबित नहीं हो सका। अन्य दो आरोपियों गोलू उर्फ अनुराग सिंह और गुलाब सिंह के खिलाफ अलग से मामला चला था। उसका फैसला 2012 में ही हो गया था। 



Jabalpur News Jabalpur जबलपुर जबलपुर न्यूज़ आजीवन कारावास जिला अदालत JAUDGEMENT ASI MURDER CASE SAND MINING GOLU SINGH एएसआई माधव सिंह रघुवंशी एडीजे एसआर सोनम