खंडवा. जिले में अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर लोगों को शराब (Liquor Vaccine Certificate) नहीं मिलेगी। जिला प्रशासन ने 17 अक्टूबर को इसका आदेश जारी किया है। जिले की 55 देसी और 19 विदेशी मदिरा दुकानों पर ये नियम लागू होगा। यानी अब इन दुकानों से उन्हें ही शराब दी जाएगी जिनके पास कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होगा। जिले में 2 लाख 42 हजार 259 लोगों ने कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवाया है। इस कारण खंडवा प्रशासन (Khanwa administration) ने वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए ये कदम उठाया है।