भोपाल. सख्त कानूनी प्रावधानों के बाद भी मध्यप्रदेश में लव जिहाद के मामले रूक नहीं रहे हैं। सोमवार को एक सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने विधानसभा में जानकारी दी कि प्रदेश में हर महीने औसतन पांच लव जिहाद के मामले सामने आए है।
कृष्णा गौर के सवाल पर जबाव
भोपाल की गोविंदपुरा सीट से बीजेपी विधायक कृष्णा गौर के एक लिखित सवाल के जबाव गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की और से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मार्च 2021 से लव जिहाद के 28 प्रकरण दर्ज किए गए है। इन मामलों में 37 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिनमें से छह को जमानत मिली है। बाकी 31 जेल में हैं।
इन जिलों में लव जिहाद के केस
जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सबसे ज्यादा इंदौर में पांच केस दर्ज हुए है। इसके अलावा खंडवा और सिवनी में 3-3, शहडोल, हरदा व छतरपुर में 2-2 मामले, रतलाम, बड़वानी, सीहोर, नरसिंहपुर, शाजापुर, धार, अशोकनगर, ग्वालियर, सतना व खरगोन में एक-एक मामला दर्ज किया गया।
मध्यप्रदेश में लव जिहाद कानून
प्रदेश सरकार ने 8 मार्च 2021 को लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 बनाया था। इस कानून के तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों को पांच साल से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है।