Jabalpur. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यूनिवर्सिटी प्रबंधन को अंतरिम आदेश के तहत एमबीबीएस के सेकेंड ईयर की पूरक परीक्षा देने वाले छात्रों को थर्ड ईयर की परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि उक्त छात्रों का तृतीय वर्ष की परीक्षा परिणाम उनकी पूरक परीक्षा के रिजल्ट से बाध्य रहेगा। मामले में अगली सुनवाई अब 16 अगस्त को नियत की गई है।
एटीकेटी का रिजल्ट अटकने का मामला
विकास सिसौदिया, मनीष किरार, नीरज सोनी व अन्य ने याचिका दायर कर बताया था कि उन्होने 6 जून से 22 जून तक सेकेंड ईयर की पूरक परीक्षा दी है। अभी उनके सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल एग्जाम जारी हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता वेदप्रकाश नेमा ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 16 जून को अधिसूचना जारी कर पूरक छात्रों को थर्ड ईयर की परीक्षा में शामिल करने से अपात्र घोषित कर दिया है। उन्होंने दलील दी कि एमसीआई की स्पष्ट गाइडलाइन है कि परिणाम घोषित होने के 6 से 8 सप्ताह में पूरक परीक्षा कराई जानी चाहिए और 10 दिन में उसका रिजल्ट घोषित किया जाना चाहिए, ताकि छात्र अगले सत्र की परीक्षा में शामिल हो सके।