फैसला: 2015 के बस हादसे में 22 जिंदा जल गए थे, अब ड्राइवर को 190 साल की उम्रकैद

author-image
एडिट
New Update
फैसला: 2015 के बस हादसे में 22 जिंदा जल गए थे, अब ड्राइवर को 190 साल की उम्रकैद

पन्ना. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के पन्ना (Panna) में 2015 में हुए बस हादसे का फैसला आ गया है। इस हादसे में 22 यात्री जिंदा जल गए थे। बस ड्राइवर को दोषी पाया गया है। अपर सेशन जज आरपी सोनकर की कोर्ट ने बस के ड्राइवर शमसुद्दीन को 22 यात्रियों की मौत पर 190 साल की कैद की सजा सुनाई। ड्राइवर को हर काउंट पर 10-10 साल की अलग-अलग सजा सुनाई गई है।



बस मालिक भी दोषी: इसके साथ ही कोर्ट ने बस मालिक ज्ञानेंद्र पांडे को भी दोषी पाया है। उसे कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। ड्राइवर और बस मालिक दोनों सतना जिले के रहने वाले हैं। ड्राइवर शमसुद्दीन को IPC की धारा 304 के भाग-2 के तहत दोषी पाया गया है। इसके बाद लंबी सुनावाई के बाद अब फैसला सुनाया गया है।



6 साल पहले हुआ था हादसा: बस एक्सीडेंट 4 मई 2015 को हुआ था। मंडला नेशनल हाइवे पर पांडव फॉल के पास एक बस 20 फीट नीचे गिर कर पलट गई थी। यह बस अनूप ट्रैवल्स की थी। 32 सीटों वाली बस उस दिन दोपहर करीब 12 बजकर 40 मिनट पर छतरपुर से रवाना हुई थी। एक घंटे के बाद बस पन्ना जिले में पांडव फॉल के पास एक पुल पर पहुंची। जहां ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया। इसके बाद बस करीब आठ फीट नीचे खाई में गिर गई और उसमें आग लग गई।



जिंदा जल गए थे 22 यात्री: प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक बस में आग लगने से उसमें सवार 22 यात्री जिंदा जल गए थे। बस का नंबर MP19 P 0533 था। यह बस बमीठा से पन्ना की ओर आ रही थी, तभी रास्ते में ये हादसा हुआ था। इस मामले में बस मालिक ज्ञानेंद्र पांडेय और ड्राइवर शमसुद्दीन उर्फ जगदम्बे के खिलाफ IPC की धारा 279, 304ए, 338, 304/2 और 287 तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182, 183, 184 और 191 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था। 6 साल चली लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुना दिया।




द-सूत्र ऐप डाउनलोड करें :



https://bit.ly/thesootrapp



द-सूत्र को फॉलो और लाइक करें:



Facebook &show_text=false&width=500&t=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> |   Twitter |   Instagram  |  Youtube


MP मध्य प्रदेश The Sootr Court driver Sentenced 2015 Panna Bus Accident 190 years पन्ना बस हादसा दोषी ड्राइवर कोर्ट की सजा 190 साल पुल से गिरी बस