भोपाल. MP के ग्वालियर (Gwalior) ई 2021 को दुर्घटनाग्रस्त हुए सरकारी विमान (Government Plane) में विमान के चीफ पायलट (Pilot) मजिद अख्तर (Majid Akhtar) को विमानन विभाग ने हादसे का आरोपी पाए जाने पर बैन कर दिया है। इसके पहले डीजीसीए द्वारा अगस्त में ही पायलट का लाइसेंस (License) एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। विमानन विभाग के सेक्रेटरी M Kalevendran द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि पायलट की लापरवाही से विमान हादसा हुआ था। इसलिए कैप्टन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अपेक्षित है। इसी कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
क्या है पूरा मामला
गुजरात से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर ग्वालियर आ रहे राजकीय विमान के विमानतल पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दुर्घटना के कारणों की जांच एयर एक्सीडेंट ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। विभाग के संचालक विजय दत्ता ने नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा कार्रवाई करने की पुष्टि की थी। बता दें कि प्रदेश सरकार ने 70 करोड़ रुपये में सात सीटर विमान (बी-200जीटी/वीटी एमपीक्यू) खरीदा था। यह विमान दिनांक 6 मई 2021 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जब कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए गुजरात से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर ग्वालियर आ रहा था।
लैंडिंग के समय यह रनवे से करीब तीन सौ फीट पहले लगे अरेस्टर बैरियर से टकरा गया था। तब से विमान वहीं खड़ा है। विमानन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विमान के कॉकपिट के आगे का हिस्सा, प्रापलर ब्लेड क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसकी मरम्मत को लेकर कंपनी के इंजीनियर परीक्षण कर चुके हैं। एक बार और इंजीनियरों की टीम इसे देखकर अपनी रिपोर्ट देगी।