MP: त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों पर रोक, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश

author-image
एडिट
New Update
MP: त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों पर रोक, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश

भोपाल. मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों (Collectors) और चुनाव अधिकारियों (Election Officers) को आदेश दिए हैं कि त्रि- स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2020-21 में सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा रोकी जाए। OBC आरक्षण (OBC Reservation) के मुद्दे पर यह फैसला लिया गया है। राज्य के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह (Urban Development and Housing Minister Bhupendra Singh) ने पहले ही कहा दिया था कि राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है कि किसी भी स्थिति में OBC आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव न कराए जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर आयोग ने सभी कलेक्टरों को जारी किए आदेश में कहा है कि चुनाव प्रकिया जारी रहेगी। लेकिन आगामी आदेश तक परिणाम जारी नहीं किए जाएंगे।

परिणाम की घोषणा संबंधी कार्यवाही स्थगित

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बी.एस. जामोद ने जानकारी दी है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में सभी पदों के लिए मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा संबंधी कार्यवाही स्थगित रहेगी। इस संबंध में आयोग द्वारा अलग से निर्देश दिए जाएंगे। 

मतगणना की जाएगी

जामोद ने बताया है कि आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार पंच और सरपंच के लिए मतदान केन्द्र और विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना तथा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर ईव्हीएम से की जाने वाली मतगणना की जाएगी। मतगणना से संबंधित समस्त अभिलेख उपस्थित अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सील बंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। 

निर्विरोधी उम्मीदवारों का क्या होगा

किसी भी पद पर निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति निर्मित होने पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अभ्यर्थी को न ही निर्वाचित घोषित किया जाएगा और न ही निर्वाचन का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की गई है। 

प्रथम चरण का मतदान 6 जनवरी को

राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने 5 दिसंबर को जानकारी देते हुए बताया था कि पंचायत चुनाव (Panchayat Election) तीन चरणों में होंगे। 6 जनवरी को प्रथम चरण के लिए 9 जिलों में मतदान होगा। पहले चरण में 85 जनपद पंचायतों, 6,283 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। इसके लिए 19,998 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

द-सूत्र ऐप डाउनलोड करें :

https://bit.ly/thesootrapp

द-सूत्र को फॉलो और लाइक करें:

">Facebook  |   Twitter |   Instagram  |  Youtube

Madhya Pradesh OBC RESERVATION collectors State Election Commission Urban Development and Housing Minister Bhupendra Singh Election Officers