MP: नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करेगी सरकार, 30 Nov तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं

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MP: नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करेगी सरकार, 30 Nov तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं

भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार (MP Govt) सूचना आयुक्तों (Information Commissioners) की नियुक्ति करने जा रही है। प्रदेश में राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) समेत 10 सूचना आयुक्त नियुक्त करने का प्रावधान है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त समेत 6 सूचना आयुक्त पदस्थ हैं। इनमें 2 आयुक्तों का कार्यकाल (Tenure) पूरा हो रहा है। रिटायर आईएएस डीपी अहिरवार 26 नवंबर और रिटायर्ड आईएफएस जी कृष्णमूर्ति का 8 दिसंबर को कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में आयोग में सिर्फ 4 सूचना आयुक्त ही रह जाएंगे। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति निकाली है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आयोग में अधिकतम 10 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है। ऐसे में 6 पद पर नियुक्ति की जाना संभावित है। gad.mp.gov.in पर पदों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी देखी जा सकती है।

क्या होगी योग्यता?

विधि (Law), विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science-Tech), समाजसेवा (Social Service), पत्रकारिता (Journalism), जनसंपर्क (Public Relation), माध्यम, प्रशासन-शासन (Govt-Administration) की व्यापक जानकारी जरूरी होनी चाहिए।

ये नहीं कर सकते आवेदन

संसद सदस्य (MP), विधानमंडल का सदस्य (MLA), किसी राजनीतिक दल या अन्य कारोबार करने वाले सूचना आयुक्त के पद के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। 

तीन साल के लिए होगी नियुक्ति

राज्य सरकार सूचना आयुक्त के पद पर 3 साल के लिए नियुक्ति करेगी। इसमें अधिकतम आयु 65 वर्ष की होगी। यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति 63 वर्ष में होती है तो वे अपनी सेवाएं सिर्फ दो साल ही दे सकेंगे। 

सवा दो लाख रुपए सैलरी

सूचना आयुक्त को हर महीने सवा दो लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी। यदि कोई रिटायर्ड व्यक्ति सूचना आयुक्त बनता है तो उसे मिलने वाली पेंशन की राशि को जोड़कर कुल सवा दो लाख रुपए का वेतन मिलेगा।

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