भोपाल. कोरोना महामारी (Corona epidemic) में जान गवाने वाले लोगों के परिजन को राज्य सरकार 50 हजार रुपए की राहत राशि देगी। इस संबंध में राहत आयुक्त एवं मुख्यमंत्री (Chief Minister) के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी (Manish Rastogi) ने सभी कलेक्टरों (Collector) को निर्देश दिए हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार (Central Government) के आदेश का उल्लेख करते हुए, तत्काल प्रभाव से इस दिशा में कार्रवाई करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केन्द्र को निर्देश दिए थे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कोरोना वायरस से मरने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दे। ये राशि उन्हीं को मिलेगी, जिनकी मौत का कारण आईसीएमआर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार COVID-19 के रूप में प्रमाणित हो। केंद्र ने राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से ये पैसा देने के निर्देश दिए हैं।
कोरोना से हुई मृत्यु का देना होगा प्रमाण
कोरोना से हुई मृत्यु की अनुग्रह राशि लेने के लिए परिजनों को मृत्यु के कारण को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज एक फॉर्म के माध्यम से अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी कि वे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रक्रिया को इतना सरल बनाए जिससे लोगों को अनुग्रह राशि लेने में परेशानी न आए।