Bhopal. अब एक डॉक्टर को एक ही अस्पताल खोले जाने की अनुमति होगी। इतना ही नहीं, किसी एक डॉक्टर का नाम दो अलग-अलग नर्सिंग होम के बोर्ड पर भी नहीं लिखा जा सकेगा। हालांकि, रेजिडेंट डॉक्टर को बतौर कंसल्टेंट मैक्सिमम 3 अस्पतालों में जाकर मरीज देखने और सर्जरी करने की छूट रहेगी। मध्य प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से ऐसे डॉक्टरों और नर्सिंग होम की मनमानी पर लगाम कसने के लिए ये सख्ती की गई है, जो ना सिर्फ एक से ज्यादा अस्पताल में अपने नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि इनके नाम बतौर कंसल्टेंट कई अस्पतालों में लिखे जा रहे थे।
असल में कोरोनाकाल में भारी तादाद में नए अस्पताल खोले गए। इन अस्पतालों के संचालकों ने जिन डॉक्टरों के नाम का उपयोग किया, उनके नाम पर दो या उससे भी ज्यादा अस्पताल संचालित हो रहे थे। कई डॉक्टरों के नाम भी कई अस्पतालों में लगाए गए बोर्ड पर लिखे गए थे।
NOC के बाद ही रिन्यू होंगे हॉस्पिटल और नर्सिंग होम के लाइसेंस
भोपाल नगर निगम सीमा में आवासीय प्लॉट पर चल रहे नर्सिंग होम या क्लीनिक के लाइसेंस नगर निगम की एनओसी लिए बिना रिन्यू नहीं किए जाएं। इस संबंध में नगर निगम कमिश्नर वीएस चौधरी कोलसानी ने सीएमएचओ को लेटर लिखा है। शहर में आवासीय प्लॉट पर संचालित नर्सिंग होम्स और क्लीनिक्स की सूची भी पत्र में संलग्न की गई है।
रिहाइशी प्लॉट पर चल रहे अस्पतालों को लैंडयूज चेंज करने लिए कई बार अलग-अलग बैठकों और पत्रों के जरिए जानकारी दी गई है। इसके बाद भी इन अस्पताल संचालकों ने लैंडयूज चेंज नहीं करवाया है। इनमें पारुल अस्पताल, पारुलकर, एमकेएम स्टोन, मालती, ग्लोबस, ओजस, देवानी, भोपाल फ्रेक्चर, फेयरवेल, नवजीवन, अनुश्री, नाहर नर्सिंग होम और मेडिलीवर अस्पताल शामिल हैं। कमिश्नर का कहना है कि इन अस्पतालों ने कई बार सूचना देने के बाद भी लैंडयूज चेंज नहीं करवाया।