जबलपुर. पीएससी-2019 की प्रिलिम्स, मेंस समेत राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में किए गए संशोधन (17/2/2020) की वैधानिकता को चुनौती देने वाली मुख्य याचिका से जुड़ी 48 पिटीशंस पर हाईकोर्ट में 28 मार्च को सुनवाई होनी थी। मामले पर जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस द्वारकाधीश बंसल की बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने 31 मार्च को अंतिम सुनवाई निर्धारित की है।
कोर्ट ने ये कहा: बेंच ने कहा कि मामले की सुनवाई में ज्यादा वक्त लगेगा। लिहाजा गुरुवार यानी 31 मार्च को टॉप प्रायोरिटी पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेशों के बावजूद पीएससी-19 की इंटरव्यू प्रक्रिया 29 मार्च से शुरू हो रही है। इस पर कोर्ट ने पूर्व के अंतरिम आदेश का पालन करने की बात कही।
याचिकाकर्ताओ की ओर से रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, विभिर खंडेलवाल, आदित्य संघी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से परमानंद साहू, आरजी वर्मा और शासन की ओर से आशीष बर्नाड, हरप्रीत रूपराह, पीएससी की तरफ से परेशान सिंह ने पैरवी की।