जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP Highcourt) ने अपने कामकाज का समय बढ़ाने का फैसला किया है। हाईकोर्ट अब 30 मिनट अतिरिक्त काम (MP Highcourt working hour) करेगा। हाईकोर्ट ने लंबित मामलों को निपटाने के लिए कामकाज का समय बढ़ाया है। इसके लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट नियम 2008 में संशोधन किया गया है। संशोधन (काम के घंटों में वृद्धि) मध्य प्रदेश राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी की गई है। आज यानी 3 जनवरी से ये नियम लागू होगा।
अब ये होगा हाईकोर्ट का वर्किंग शेड्यूल: अभी तक हाईकोर्ट के वर्किंग का टाइम सुबह 10.30 बजे से शाम 4:30 बजे तक तय किया गया था। इसमें दोपहर के 1:30 से 2:30 के बीच का एक घंटा लंच के लिए निश्चित था। अब अपने नियम में संशोधन के बाद हाईकोर्ट दोपहर 1.30 बजे से 2.15 बजे तक अवकाश के साथ सुबह 10.15 बजे से शाम 4.30 बजे तक काम करेगा। हाईकोर्ट की सभी बेंच पर ये नियम लागू होगा।