भोपाल. राज्य शासन (state government) ने समाधान योजना (samaadhaan yojana) की अवधि को बढ़ा दिया है। अब योजना के तहत 31 जनवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। पहले आवेदन लेने की अंतिम अवधि 15 दिसंबर 2021 थी। हालांकि योजना के प्रविधानों में कोई बदलाव वहीं किया गया है। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी (corona epidemic) को ध्यान में रखते हुए एक किलोवाट तक के घरेलू बिजली (domestic electricity) उपभोक्ताओं की स्थगित की गई राशि के भुगतान में उपभोक्ताओं (consumers) को राहत देने के लिए यह योजना लागू की गई थी।
भुगतान में राहत दी : योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को निर्धारित प्रारूप में विद्युत वितरण कंपनी को आवेदन देना होता है। ऊर्जा विभाग ने एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक और तीनों विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालकों को इस संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि और अधिभार की पहले से स्थगित राशि के भुगतान में राहत दी गई थी।