MP में पंचायत चुनाव: 6, 28 जनवरी और 14 फरवरी को वोटिंग, इन तारीखों को आएंगे नतीजे

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MP में पंचायत चुनाव: 6, 28 जनवरी और 14 फरवरी को वोटिंग, इन तारीखों को आएंगे नतीजे

भोपाल. मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव (पंच-सरपंच) का ऐलान कर दिया गया है। तीन चरणों में 6 जनवरी, 28 जनवरी और 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। हर चरण की काउंटिंग अलग होगी। 23 फरवरी तक स्थिति साफ हो जाएगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता (Model code of conduct) लागू हो गई है यानी कोई नए आदेश नहीं दिए जा सकेंगे।जिला पंचायत सदस्य के लिए 8 हजार, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 4 हजार, ग्राम पंचायत सरपंच के लिए 2 हजार और पंच के लिए 400 रुपए की जमानत राशि तय की गई है। वहीं, आरक्षित (Reserved) वर्ग को आधी राशि जमानत के तौर पर देनी होगी।

ऐसे होंगे चुनाव

  • कुल वोटिंग सेंटर 71398 बनाए जाएंगे। 55 हजार EVM का इस्तेमाल होगा। 

  • पंच और सरपंच के चुनाव बैलट पेपर (मतपत्र) और जिला और जनपद पंचायत के चुनाव EVM से होंगे।
  • पहले चरण में 9 और दूसरे चरण में 7 और तीसरे चरण में 36 जिलों में चुनाव होगा।
  • प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी और 4 मतदान अधिकारी रहेंगे।
  • 24 घंटों की बजाय 48 घंटे पहले प्रचार बंद होगा।
  • सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। 
  • वोटर्स को पर्ची के साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।
  • हर एक पंचायत के लिए एक EVM रिजर्व में होगी।
  • तीन चरणों में चुनाव

    पहला चरण

    • चुनाव के लिए 13 दिसंबर 2021 से नामांकन पत्र मिलेंगे।
    • नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की लास्ट डेट 20 दिसंबर रहेगी।
    • पत्रों की जांच 21 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से होगी।
    • 23 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
    • 23 दिसंबर को नाम वापसी के ठीक बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार होगी। उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।
    • जरूरी होने पर 6 जनवरी 2022 को मतदान होगा।

    दूसरा चरण

    • चुनाव के लिए 13 दिसंबर 2021 से नामांकन पत्र मिलेंगे।
    • नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर रहेगी।
    • पत्रों की जांच 21 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से होगी।
    • 23 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
    • 23 दिसंबर को नाम वापसी के ठीक बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार होगी। उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।
    • 28 जनवरी 2022 को मतदान होगा।

    तीसरा चरण

    • चुनाव के लिए 30 दिसंबर से नामांकन पत्र मिलेंगे।
    • नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2022 रहेगी।
    • पत्रों की जांच 7 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से होगी।
    • 10 जनवरी दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
    • अंतिम सूची 10 जनवरी को ही जारी की जाएगी। चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।
    • मतदान 16 फरवरी 2022 को होगा।

    प्रदेश में 23 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतें

    मध्यप्रदेश में 23 हजार 835 ग्राम पंचायतें हैं। 904 जिला पंचायत सदस्य और 6 हजार 35 जनपद सदस्य त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष 52, उपाध्यक्ष 52, जनपद पंचायत अध्यक्ष 313, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष 313, जिला पंचायत सदस्य 904, जनपद पंचायत सदस्य 6833, सरपंच 23912 और 3,77,551 शामिल हैं। इनमें 2014-15 में चुनाव हुए थे। इनका कार्यकाल 2020 में खत्म हो चुका है।

    मतगणना इस तरह होगी

    • पंच और सरपंच के चुनाव की मतगणना वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद होगी। लेकिन इसके परिणामों की घोषणा एक दिन बाद की जाएगी। पहले चरण की वोटिंग की गिनती 6 जनवरी, दूसरे चरण की वोटिंग की गिनती 28 जनवरी और 16 फरवरी को तीसरे चरण के वोटों की गिनती होगी। लेकिन इसके नतीजे इनके एक-एक दिन बाद आएंगे।

  • जनपद और जिला पंचायत चुनाव की वोटों की गिनती EVM से होगी। विकासखंड मुख्यालय पर पहले चरण की वोटिंग की गिनती 10 जनवरी, दूसरे चरण की गिनती 1 फरवरी और तीसरे चरण की गिनती 20 फरवरी को होगी। लेकिन तीनों चरण के नतीजों की घोषणा एक साथ होगी। जनपद पंचायत सदस्य के नतीजों की घोषणा 22 फरवरी को होगी। जबकि जिला पंचायत सदस्य के नतीजों की घोषणा 23 फरवरी को होगी।
  • जिलों को इस तरह से बांटा

    पहले चरण में 9 जिलों में होंगे

    भोपाल, ग्वालियर, निवाड़ी, अलीराजपुर, इंदौर, पन्ना, नरसिंहपुर, हरदा और दतिया।

    दूसरे चरण में 7 जिलों में

    जबलपुर, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, श्योपुर, बुरहानपुर और देवास
    तीसरा चरण में 36 जिले

    इनमें राजगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा, खरगोन, खंडवा, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, रीवा, सीधी, सतना, होशंगाबाद, बैतूल,  धार, झाबुआ, बड़वानी, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, कटनी, उज्जैन, नीमच, रतलाम, शाजापुर, शहडोल, भिंड और मुरैना।

    फॉर्म भरते समय ये नियम फॉलो करना जरूरी

    • इस बार जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार अपने नाम निर्देशन पत्र ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं।

  • पंच, सरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम-निर्देशन पत्र के साथ पंचायत को देय समस्त बकाया जमा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ बकाया जमा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले नाम-निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
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