MP: जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण मंगलवार की जगह अब होगा 18 दिसंबर को

author-image
एडिट
New Update
MP: जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण मंगलवार की जगह अब होगा 18 दिसंबर को

भोपाल. जिला पंचायत अध्यक्ष (District Panchayat President) के पद के लिए आरक्षण अब 14 दिसंबर की जगह 18 दिसंबर को होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (Panchayat and Rural Development Department) ने सोमवार को आरक्षण का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। इस फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सरकार द्वारा 2019 के परिसीमन और आरक्षण को निरस्त किए जाने के विरुद्ध दायर याचिका पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई को माना जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण के संबंध में पंचायत राज संचालनालय (Panchayat Raj Directorate) ने सभी कलेक्टरों (Collectors) को आदेश दिए थे। लिखित आदेश में कहा गया था कि 14 दिसंबर को अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अब नए आदेश में बदलाव किया गया है।

नो ड्यूज सर्टिफिकेट अनिवार्य

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने कहा कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट निर्वाचन की घोषणा के पूर्व के वित्त वर्ष तक का प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित फॉर्मेट में नो ड्यूज सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत के लिए सचिव, जनपद पंचायत के लिए सीईओ, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए सीईओ, जिला पंचायत जारी करेंगे। उम्मीदवार जिस पंचायत के लिए नामांकन भर रहा है, उसे उस पंचायत का नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। यदि उम्मीदवार इससे पहले किसी अन्य पंचायत का पदाधिकारी/सदस्य रहा है तो उसे पूर्व पंचायत का भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

इसका मतलब है कि यदि कोई उम्मीदवार पूर्व में सरपंच रहा है और अब जनपद/जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे जनपद/जिला पंचायत के साथ-साथ ग्राम पंचायत का भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई पूर्व जनपद पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे ग्राम पंचायत के साथ-साथ संबंधित जिला/जनपद पंचायत का भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।

नामांकन 13 दिसंबर से

पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन फॉर्म 13 से 20 दिसंबर तक लिए जाएंगे। नामांकन फॉर्म की पड़ताल 21 दिसंबर को होगी। उम्मीदवार को नाम वापस लेने का मौका 23 दिसंबर तक रहेगा। 23 दिसंबर को ही चुनाव चिह्न भी दे दिए जाएंगे। जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार को 8 हजार रुपये, जनपद पंचायत सदस्य के उम्मीदवार को 4 हजार रुपये, सरपंच पद के उम्मीदवार को 2 हजार रुपये एवं पंच पद के उम्मीदवार को 400 रुपये नामांकन फॉर्म के साथ जमा कराने होंगे। अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला उम्मीदवार को आधी राशि ही जमा करनी होगी।  

द-सूत्र ऐप डाउनलोड करें :

https://bit.ly/thesootrapp

द-सूत्र को फॉलो और लाइक करें:

">Facebook  |   Twitter |   Instagram  |  Youtube

Supreme Court collectors District Panchayat President Panchayat and Rural Development Department Panchayat Raj Directorate