SEONI. निजी जमीन पर मस्जिद निर्माण (Masjid Construction) पर SDM द्वारा लगाई गई रोक के खिलाफ हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवन तथा स्थान विनियमन अधिनियम 1984 के तहत सिर्फ जिला कलेक्टर (Collector) को रोक लगाने का अधिकार है। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल (Justice Vivek Agarwal) की एकलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए एसडीएम को निर्देशित किया है कि लंबित प्रकरणों में याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करें। प्रकरण के संबंध में जिला कलेक्टर के समक्ष रिपोर्ट पेश करें।
यह है पूरा मामला
औलिया अहल-ए-सुन्नत समिति के अध्यक्ष फिरोज खान (Firoz Khan) की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि सिवनी जिले के केवलारी में निजी जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। यह भूमि का भू अधिकार पत्र कलेक्टर द्वारा उनके पक्ष में विधिवत जारी किया गया था। मस्जिद निर्माण में आपत्ति करते हुए अलग-अलग आपत्तियां एसडीएम के समक्ष पेश की गई थीं। एसडीएम केवलारी ने आपत्तियों पर विचार करते हुए मस्जिद निर्माण पर रोक लगा दी है।
कलेक्टर के सामने रिपोर्ट पेश करें
याचिका में कहा गया था कि प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवन तथा स्थान विनियमन अधिनियम 1984 के तहत कलेक्टर के पास निर्माण कार्य को रोकने का अधिकार है। याचिका का निराकरण करते हुए एकलपीठ ने उक्त आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अमानउल्ला उस्मानी ने पैरवी की।