MP: 27% OBC आरक्षण को चुनौती, 30 याचिकाओं पर 20 सितंबर को HC में सुनवाई

author-image
एडिट
New Update
MP: 27% OBC आरक्षण को चुनौती, 30 याचिकाओं पर 20 सितंबर को HC में सुनवाई

भोपाल. मध्यप्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को मिलने वाले 14% आरक्षण (Reservation) को बढ़ाकर 27% कर दिया था। 2 सितंबर को इसके आदेश भी जारी हो गए थे। अब इसमें नया मोड़ आया है। अब OBC रिजर्वेशन को चुनौती दी गई है। इसके लिए 30 याचिकाएं दायर की गई हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) में इस पर 20 सितंबर को सुनवाई होगी।

सरकार ने जानकारी मांगी

सचिव श्रीनिवास शर्मा ने विभागों को लिखे पत्र में कहा कि प्रशासकीय विभाग अपने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों (Class) के पदों की संख्या और विभागाध्यक्ष (Head of Department- HOD) की जानकारी 14 सितंबर ईमेल (ashok.tatwade@mp.gov.in) पर एक्सेल फाइल में भेज दें। किसी भी स्थिति में PDF/स्कैंड (Scanned) फाइल न भेजें।

OBC आरक्षण में अब तक क्या हुआ?

हाईकोर्ट में OBC को 27% आरक्षण देने के मामले में 1 सितंबर को सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने आरक्षण पर रोक हटाने से इनकार किया था। इसके अगले दिन 2 सितंबर को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसके तहत सरकार ने OBC को मिलने वाले 14% आरक्षण को बढ़ाकर 27% कर दिया। सरकार ने कहा कि  हाईकोर्ट ने जिन भर्तियों पर रोक लगाई, उनमें रोक जारी रहेगी। महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव की सलाह पर राज्य सरकार ने आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया।  इस समय पीजी, NEET 2019-20, PSC, मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक है। 

विरोध में याचिकाएं ओबीसी में आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण Petitions Against Reservation सुनवाई High Court Hearing Madhya Pradesh SHIVRAJ GOVT. The Sootr मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश OBC RESERVATION मप्र हाईकोर्ट