भोपाल. सूचना आयोग की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ राज्य सूचना आयुक्त (State Information Commissioner- SIC) राहुल सिंह के तेवर बरकरार है। ताजा मामले में राहुल सिंह ने सतना नगर निगम कमिश्नर और आईएएस अधिकारी (IAS Officer) तन्वी हुड्डा को आयोग के निर्देशों का पालन ना करने पर व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा है। तन्वी को 4 अक्टूबर को राज्य सूचना आयोग के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा।
क्या है मामला?
सतना के रहने वाले उदयभान चतुर्वेदी ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी कि दीनदयाल रसोई संचालित करने वाली घनश्याम सेवा समिति के खिलाफ 2018-19 में किसी तरह की जांच हुई थी या नहीं। पहली और दूसरी अपील के बाद भी आरटीआई एक्टिविस्ट (RTI Activist) चतुर्वेदी को जानकारी नहीं दी गई तो उन्होंने आयोग के सामने अपील दायर की थी।
इस अपील पर आयोग ने सतना नगर निगम कमिश्नर तन्वी हुड्डा को शपथ पत्र (Affidavit) के साथ 23 सितंबर तक जानकारी देने को कहा। साथ ही सतना नगर निगम के अधिकारी एसडी पांडे और धर्मेंद्र शर्मा के खिलाफ जांच रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए थे। कमिश्नर ने रिपोर्ट तो भेजी, लेकिन सूचना के अधिकार में मांगी गई जानकारी नहीं दी।
राज्य सूचना आयुक्त का फोन रिसीव नहीं किया
कमिश्नर के जानकारी ना देने पर आयोग ने नाराजगी जाहिर की। सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने IAS तन्वी हुड्डा को फोन लगाया तो उन्होंने रिसीव नहीं किया। आयोग ने इस मामले में आयोग की अवमानना का दोषी पाते हुए व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के निर्देश दिए।
गले की फांस बनी घनश्याम सेवा समिति
नगर निगम ने 25 मार्च 2017 को दीनदयाल रसोई के संचालन की अनुमति घनश्याम सेवा समिति को दी थी। अप्रैल 2017 में शुरू हुई इस रसोई के बाद गरीबों का अनाज बाजार में बेचने की शिकायतें मिली। इसके बाद 12 अक्टूबर 2018 को तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर प्रवीण अढ़ायच के निर्देश पर तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर महेश कोरी ने छापा मारा था और मौके से 61 क्विंटल अनाज की गड़बड़ी पकड़ी गई थी।
तत्कालीन कमिश्नर ने इस मामले में घनश्याम सेवा समिति को ब्लैकलिस्टेड कर केस दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। जानकारों की माने तो मामले की जांच हुई और जांच रिपोर्ट भी तैयार की गई, लेकिन 4 जनवरी 2018 को सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई एक्टिविस्ट उदयभान चतुर्वेदी ने जांच रिपोर्ट मांगी तो ये नहीं दी गई और मामला राज्य सूचना आयोग तक जा पहुंचा।
आईएएस ने GAD से मांगी जानकारी
सूत्र बताते है कि राज्य सूचना आयोग के समन जारी करने के बाद तन्वी हुड्डा ने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) से ये जानकारी मांगी कि क्या सूचना आयोग एक IAS अधिकारी को तलब कर सकता है या नहीं? सूत्रों के मुताबिक, GAD के अधिकारियों को सूचना के अधिकार कानून पूरा पढ़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने तन्वी को कहा कि आयोग के पास अधिकार है कि वो उनके आदेशों की अवमानना करने पर अधिकारी को तलब कर सकता है। अब 4 अक्टूबर को आईएएस को पेश होना ही पड़ेगा।