Khargone. खरगोन दंगे के पीड़ितों को मध्यप्रदेश सरकार आर्थिक सहायता देगी। कलेक्टर की मांग पर गृह विभाग ने कलेक्टर को 1 करोड़ की राशि दी है। गृह विभाग ने एक करोड़ रुपए स्वीकृत करके प्रभावितों को आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया है। खरगोन दंगे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। घायलों में स्थायी असमर्थ को 2 लाख रुपए मिलेंगे। अस्थाई असमर्थ को 59 हजार 100 रुपए दिए जाएंगे। साधारण रूप से घायल लोगों को 25-25 हजार रुपए मिलेंगे।
दंगा पीड़ितों को सहायता राशि के लिए गृह विभाग ने खरगोन क्लेक्टर को दिए 1 करोड़ रूपए। #MadhyaPradesh @PROJSKhargone @CMMadhyaPradesh @BJP4India @INCMP pic.twitter.com/KQtCCl4gZS
— TheSootr (@TheSootr) April 18, 2022
संपत्ति के नुकसान पर भी मिलेगा मुआवजा
मध्यप्रदेश सरकार खरगोन दंगे में लोगों की संपत्ति को हुए नुकसान पर भी मुआवजा देगी। स्थाई संपत्ति, पूरी तरह नष्ट हुए कच्चे-पक्के मकान के नुकसान पर 95 हजार 100 रुपए दिए जाएंगे। झुग्गी-झोपड़ी नष्ट होने पर 6 हजार रुपए की सहायता मिलेगी। दंगों में चल संपत्ति के नुकसान पर 6 हजार रुपए मिलेंगे। जीविकोपार्जन के साधन जैसे वाहन, नाव, बैल आदि की क्षति होने पर 12 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। कलेक्टर को अनुग्रह राशि वितरित करने के बाद राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित हितग्राही का नाम, पता, उम्र और राशि के उल्लेख की जानकारी गृह विभाग को देनी होगी।
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