सुनील शुक्ला। आपके-हमारे वोट से विधानसभा (Assembly) का सदस्य बनकर ‘माननीय’ कहलाने वाले हमारे विधायकों (MLA) के कामकाज का मूल्यांकन इसलिए जरूरी है, क्योंकि इन्हें इसके लिए मोटी सैलरी-DA, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, रेल कूपन जैसी कई सुविधाएं भी मिलती हैं। लोकतंत्र के एक सजग और जिम्मेदार नागरिक के रूप में इन सबकी जानकारी आपको भी होना ही चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हमारे माननीयों को जो सैलरी और सुविधाएं मिलती हैं वो आपकी-हमारी जेब से टैक्स (Tax) के रूप में जमा होने वाले सरकारी खजाने से ही जाती है। तो फिर एक प्रगतिशील लोकतंत्र (Democracy) के नागरिक (Citizen) के नाते आपकी-हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जनसेवक या जनप्रतिनिधि (Public Representative) कहलाने वाले हमारे विधायकों के कामकाज का हिसाब लें।
जानें, एक विधायक पर कितना खर्च करते हैं हम
प्रदेश में आम आदमी की औसत सालाना इनकम (Income) महज 79 हजार 907 रुपए है, जबकि उसके वोट से जीतकर विधानसभा में पहुंचने वाले विधायक को वेतन-भत्तों (MLA Salary and Allowance) के रूप में करीब 18 गुना ज्यादा यानी करीब 13 लाख 20 हजार रुपए सालाना मिलते हैं। हर महीने करीब 1.10 लाख रुपए।
विधायक को हर महीने मिलते हैं 1.10 लाख रुपए
- वेतन- 30000.00
- निर्वाचन क्षेत्र भत्ता- 35000.00
- टेलीफोन भत्ता- 10000.00
- चिकित्सा भत्ता- 10000.00
- स्टेशनरी भत्ता- 10000.00
- अर्दली/कम्प्यूटर सहायक- 15000.00
विधायक को मिलने वाले वेतन (30 हजार रुपए) की राशि दिखने में भले ही कम लगे, लेकिन उन्हें मिलने वाले अलग-अलग भत्तों की राशि (80 हजार रुपए) कहीं ज्यादा होती है। इस प्रकार विधायक के रूप में विधानसभा (Assembly) के हर सदस्य को वेतन और भत्तों के रूप में हर महीने 1.10 लाख रुपए फिक्स मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें दैनिक यात्रा भत्ता भी मिलता है।
दैनिक भत्ते के साथ यात्रा भत्ता भी मिलता है
विधायक को विधानसभा के विभिन्न सत्रों (सेशन) और कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए रोज 1500 रुपए भत्ता भी मिलता है। इतना ही नहीं यदि वे विधानसभा के सत्र या किसी कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए अपनी निजी गाड़ी से आते-जाते हैं तो उन्हें 15 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा भत्ता (Travel allowance) भी लेने का अधिकार होता है।
रेल यात्रा के लिए मुफ्त कूपन
विधानसभा सदस्यों को राज्य के भीतर ट्रेन से असीमित मुफ्त यात्रा के लिए के लिए रेल कूपन मिलते हैं। इसके अलावा वे एक वित्तीय वर्ष में राज्य के बाहर 10 हजार किलोमीटर तक की मुफ्त रेल यात्रा कर सकते हैं। मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा सिर्फ वर्तमान विधायकों को ही नहीं बल्कि पूर्व विधायकों को भी मिलती है। विधानसभा के पूर्व सदस्यों को भी प्रदेश के भीतर असीमित मुफ्त रेल यात्रा के लिए कूपन दिए जाते हैं। इसके अलावा वे प्रदेश के बाहर एक वित्तीय वर्ष में 4 हजार किलोमीटर तक की रेल यात्रा मुफ्त कर सकते हैं।
एक दिन के सेशन के लिए 7 दिन का भत्ता
क्या आप जानते हैं हमारे विधायकों को विधानसभा सत्र शुरू होने से तीन दिन पहले से अतिरिक्त भत्ता मिलना शुरू हो जाता है और सत्र समाप्त होने के तीन दिन बाद तक यह भत्ता मिलता है। इस हिसाब से यदि किसी सत्र में विधानसभा की कार्यवाही सिर्फ एक दिन ही चलती है तो विधायक को 7 दिन का भत्ता दिया जाता है।
विधायक सेशन की बैठकों के अलावा विधानसभा की विभिन्न कमेटियों की मीटिंग में शामिल होने के लिए भी भोपाल (Bhopal) आते हैं। इन बैठकों के लिए भी उन्हें एक दिन पहले और एक दिन बाद तक का भत्ता दिया जाता है। यदि बैठक एक दिन की भी हो तो विधायकों को तीन दिन का भत्ता मिलता है। इसके अलावा सेशन में एक दिन साइन करने पर पूरे हफ्ते का भत्ता मिलता है।
सरकारी और निजी क्षेत्र में ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ का नियम लंबे समय से लागू है, लेकिन आपको यह जानकार हैरानी होगी कि जनसेवक या जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे माननीय इससे मुक्त हैं। यदि वे विधानसभा के किसी सेशन की बैठकों में पूरे हफ्ते शामिल होने के बजाय सिर्फ एक दिन बैठक में भाग लेते हैं और उस दिन साइन कर अपनी हाजिरी दर्ज करा देते हैं तो उन्हें वेतन के अलावा पूरे हफ्ते का भत्ता दिया जाता है।
पूर्व विधायक को हर महीने मिलते हैं 35 हजार रुपए
एक बार विधायक बनने के बाद हमारे माननीय जीवनभर पेंशन (MLA pension) पाने के भी हकदार हो जाते हैं। उनके बाद उनके आश्रित को फैमिली पेंशन भी मिलती है। जबकि किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को 20 साल की सर्विस के बाद ही पेंशन मिल पाती है। लेकिन पूर्व विधायक को हर महीने 20 हजार रुपये पेंशन और 15 हजार रुपये मेडिकल अलाउंस भी मिलता है। इस प्रकार उन्हें हर महीने 35 हजार रुपये सरकारी खजाने से मिलते हैं। इतना ही नहीं विधायक के रूप में 5 साल की अवधि पूरी करने के बाद हर अतिरिक्त एक साल के लिए उन्हें 800 रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। इस प्रकार यदि कोई पूर्व सदस्य 10 साल तक विधायक रहा है तो उसे 4 हजार रुपए अतिरिक्त मिलेंगे।
हर महीने 18 हजार रुपये की फैमिली पेंशन
पेंशन पाने वाले विधायक के दिवंगत होने पर परिवार में उनके आश्रित को हर महीने 18 हजार रुपए की पेंशन मिलती है। इसमें भी पांच साल से ज्यादा समय तक विधायक रहे पूर्व सदस्य के आश्रित को हर अतिरिक्त एक वर्ष के लिए 500 रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया जाता है।
नया मकान या गाड़ी खरीदने के लिए कम ब्याज पर लोन
हमारे माननीय विधायकों को मिलने वाले विशेष भत्तों, सुविधाओं और रियायतों की फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। उन्हें नई गाड़ी या मकान खरीदने के लिए भी कम ब्याज पर लोन की सुविधा भी मिलती रही है। वर्तमान विधानसभा से पहले के सदस्यों को नए मकान के लिए 20 लाख रुपए और नई गाड़ी खरीदने के लिए 15 लाख रुपये तक का लोन सिर्फ 4 फीसदी ब्याज दर पर उपलब्ध कराया गया है।