MP: अब 8वीं पास को भी मिल सकेगा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ, 45 साल तक के युवा कर सकेंगे आवेदन

author-image
The Sootr CG
एडिट
New Update
MP: अब 8वीं पास को भी मिल सकेगा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ, 45 साल तक के युवा कर सकेंगे आवेदन

BHOPAL. स्वरोजगार योजना (self employment scheme) के दायरे में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लाने के लिए मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (Mukhya Mantri Udyami Kranti Yojana) में सरकार ने बदलाव किया है। अब 8वीं पास वालों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ पहले 12वीं पास वाले युवकों को ही मिलता था। इस योजना में उद्यम और सेवा क्षेत्र में युवाओं को ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। इस योजना में अधिकतम उम्र 40 से बढ़ाकर 45 वर्ष भी की गई है। इस योजना का लाभ आवेदक को केवल तभी प्रदान किया जाएगा, जब आवेदक के परिवार की वार्षिक आए 12 लाख रुपया या इसे कम होगी। इसके अलावा यदि आवेदक कर दाता है तो इस स्थिति में आवेदक द्वारा पिछले 3 वर्ष का इंकम टैक्स रिटर्न आवेदन के साथ जमा करना होंगे। 



नए उद्योगों की संभावना बनेगी



मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना के माध्यम से प्रदेश के युवा अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करके आत्मनिर्भर (Self-reliant) बन सकेंगे। 7 वर्षों तक इस योजना के अंतर्गत 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। विनिर्माण इकाई और उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं को एक लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए ₹100000 से ₹2500000 तक का ऋण मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत मुहैया कराया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल नवीन उद्यम स्थापित करने वाले नागरिकों को ही प्रदान किया जाएगा। इस योजना के प्रावधान सभी वर्गों के आवेदक के लिए समान होंगे। केवल वही नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो किसी बैंक के किसी वित्तीय संस्था में डिफाल्टर (Defaulter) ना हो।



स्वरोजगार योजना का लाभ कौन नहीं ले सकता?



इसके अलावा आवेदक द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने वाले नागरिकों को इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा। जिस अवधि के लिए लाभार्थी का खाता एनपीए (NPA) बना रहा है उस अवधि के लिए कोई ब्याज अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति वार्षिक अवधि पर की जाएगी। गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक मोरटोरियम अवधि सहित दी जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (Department of Micro, Small and Medium Enterprises) द्वारा किया जाएगा।


Defaulter Madhya Pradesh Self-reliant Mukhya Mantri Udyam Kranti Yojana Self Employment Scheme लघु और मध्यम उद्यम विभाग सूक्ष्म एनपीए डिफाल्टर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना स्वरोजगार योजना Small and Medium Enterprises Department of Micro NPA