BHOPAL: आपकी वेबसाइट पर Illegal Content पब्लिश हुआ तो एक्शन लेंगे, इस तरह का कंटेंट 36 घंटे में हटाएं- मप्र पुलिस

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Atul Tiwari
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BHOPAL: आपकी वेबसाइट पर Illegal Content पब्लिश हुआ तो एक्शन लेंगे, इस तरह का कंटेंट 36 घंटे में हटाएं- मप्र पुलिस

BHOPAL. मध्य प्रदेश पुलिस ने सैन फ्रांसिस्को स्थित ट्विटर के दफ्तर को लेटर लिखा है। लेटर में लिखा गया है कि अगर आपकी (ट्विटर की) वेबसाइट पर गैरकानूनी कंटेंट पब्लिश हुआ तो IT एक्ट 2000 के तहत एक्शन लिया जा सकता है। ऐसा होने पर आपको वेबसाइट पर से कंटेट 36 घंटे में हटाना होगा। 



मप्र पुलिस ने ये भी कहा



मध्य प्रदेश पुलिस के मुताबिक, ट्विटर द्वारा Illegal Content पब्लिश किए जाने पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 (IT Act) की धारा 79 (2) (c) और 3 (b) के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके तहत जरूरी होगा कि बिना किसी सबूत को नष्ट किए हुए कंटेंट को 36 घंटे में हटा दें। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2011 का नियम 3 (7) और क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का सेक्शन 91 कहता है कि जांच के दायरे में आने वाली जानकारी मांगे जाने पर आप उसे मुहैया कराएंगे।



चिट्ठी में ये भी कहा गया है कि अगर कंपनी किसी भी तरह से नियमों का पालन नहीं करती तो लोगों को बहकाने या साजिश का केस दर्ज किया जा सकता है।   




— TheSootr (@TheSootr) July 7, 2022


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