/sootr/media/post_banners/07cb137b8e0285abd7d343ce9921eb6d4e08fd98e88a8a90a753668379ca6fa3.jpeg)
मध्यप्रदेश सरकार ने स्कूल ट्रांसफर में एडमिशन के नियम में बदलाव किया है। जिसके चलते पहली से 8वीं क्लास के लिए एडमिशन के समय TC (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) जमा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। आदेश में कहा गया है कि पहली से 8वीं क्लास में एडमिशन RTE (राइट टू एजुकेशन) नियम के तहत ही होंगे।
9वीं-12वीं के नियमों में बदलाव नहीं: पहली से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के बाद सेशन खत्म होने से पहले ट्रांसफर सर्टिफिकेट जमा करना होगा। संचालक लोक शिक्षण केके द्विवेदी ने नए आदेश जारी कर दिए हैं।हालांकि 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लास में एडमिशन के लिए पहले की तरह ही नियम रहेंगे। साथ ही आदेश के मुताबिक विभाग ने स्कूलों को 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के तिमाही और छह माही परीक्षा के ऑनलाइन अंकों को 15 जनवरी तक हर हाल में भरने के निर्देश दिए हैं।
ऑनलाइन क्लास लगाने के फैसले पर सरकार संशय में: सोमवार को कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने पहली से 8वीं तक के स्कूल बंद करने का मामला उठाया तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभी ये चिंता का विषय नहीं है। इस बारे में तीन-चार दिन बाद फैसला लेंगे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी स्थिति गंभीर होने पर ही कोई फैसला लेने की बात कर चुके हैं।