भोपाल. प्रदेश के नगरीय निकायों को अब राजस्व भूमि का उपयोग करने के लिए राशि का भुगतान नहीं करना होगा। निकायों को राज्य सरकार मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराएगी। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकार नजूल भूमि निर्वतन निर्देश 2020 में बदलाव करने जा रही है। अब तक नगर निगम/ नगर पालिकाओं को राजस्व भूमि के लिए 50 फीसदी राशि का भुगतान करना पड़ता था। निकायों ने असमर्थता जताते हुए तर्क दिया था कि राशि की वजह से जनकल्याण के कई प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो पा रहे हैं।
इन प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर
1.छतरपुर के बक्सवाहा ब्लॉक में नई आईटीआई और बरेठी ब्लॉक में सौर ऊर्जा प्लांट लगेगा। राज्य सरकार नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) के सौर ऊर्जा प्लांट के लिए लैंड यूज बदलने की अनुमति देने जा रही है।2. प्रदेश में टेलीकॉम, ब्राडबैंड लाइन एवं मोबाइल टॉवर लगाने के लिए 2019 में बनाई गई नीति में भी बदलाव प्रस्तावित हैं।3. कैबिनेट में इंदौर में स्थित राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक के प्लॉट को बेचना का भी प्रस्ताव लाया जाएगा।4. प्रदेश के बांधों (डैम) की जल भंडारण क्षमता की नीति में भी संशोधन किया जाएगा।