जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने पीएससी (PSC) परीक्षार्थियों को राहत भरी खबर दी है। MPPSC 2019-20 का रिजल्ट जल्द आ सकता है। MPPSC भर्ती के विवादित नियमों को सुलझाने के लिए समय मांगा है। याद रहे कि इस मामले में सरकार ने चौथी बार हाईकोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट उक्त मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2022 में होगी। PSC 2019-20 की परीक्षा का रिजल्ट (Result) लंबे समय से लंबित है। परीक्षार्थी रिजेल्ट (Examiner Result) का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। संभवत: नए साल में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा।
कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार के द्वारा जानकारी दी गई कि परीक्षा में आरक्षण (Reservation) से जुड़े विवादित नियम को खत्म कर दिया गया है। पर अभी तक राज्य कैबिनेट (State Cabinet) ने मंजूरी नहीं दी है, जो अगले सप्ताह होने वाली कैबिनेट मीटिंग में मिल जाएगी। जिसके तहत आरक्षित वर्ग के मैरिटोरियस (Meritorious) छात्रों को अनारक्षित वर्ग में नहीं चुना जा सकता।
जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई
हाईकोर्ट में दायर इन याचिकाओं में MP PSC भर्ती परीक्षा नियम 2015 को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने पहले मामले पर सुनवाई करते हुए पीएससी भर्ती को अपने अंतिम निर्णय के अधीन कर लिया था। जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh) के इस जवाब को रिकॉर्ड पर ले लिया है और मामले से जुड़ी सभी 4 याचिकाओं पर अगली सुनवाई जनवरी माह के दूसरे हफ्ते में तय कर दी है। पीएससी 2019 और 2020 की परीक्षाओं के रिजल्ट अब तक घोषित नहीं किए जा सके हैं। इस नियम के तहत आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार अनारक्षित वर्ग में नहीं चुने जा सकते। इस नियम को याचिकाकर्ताओं ने संविधान के खिलाफ बताया था।
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